ट्रेडमार्क उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिकी फास्ट-फूड ब्रांड "बर्गर किंग" को अस्थायी राहत दी, पुणे स्थित आउटलेट पर रोक लगाई
Praveen Mishra
27 Aug 2024 3:47 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश जारी कर पुणे के एक फूड जॉइंट को 'बर्गर किंग' ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया।
जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह अमेरिकी खाद्य कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन की वकील हिरेन कामोद के माध्यम से दायर अपील पर छह सितंबर को सुनवाई करेगी।
खंडपीठ ने मामले में सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, तब तक प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम राहत जारी रहेगी।
इसके द्वारा, खंडपीठ ने पुणे अदालत के 16 जुलाई, 2024 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसने शहर के लोकप्रिय खाद्य पदार्थ को 'बर्गर किंग' ट्रेडमार्क का उपयोग करने की अनुमति दी थी। निचली अदालत ने पुणे की इस खाद्य दुकान के मालिक अनाहिता और शापूर ईरानी पर स्थायी रोक लगाने की मांग करने वाली अमेरिकी कंपनी की याचिका भी खारिज कर दी थी।
निचली अदालत के समक्ष अमेरिकी कंपनी ने कहा कि उसने बर्गर किंग के नाम से 1954 में बर्गर बेचना शुरू किया था और वर्तमान में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फास्ट फूड हैमबर्गर कंपनी है जो 100 देशों में 30,300 लोगों को रोजगार देती है। सीबीआई ने 2011 में एक मुकदमा दायर कर पुणे के इस भोजनालय के मालिकों द्वारा ट्रेडमार्क 'बर्गर किंग' के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने और 20 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
2009 में भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर, अमेरिकी कंपनी ने पाया कि पुणे भोजनालय पहले से ही 'बर्गर किंग' नाम से चल रहा था। हालांकि, पुणे भोजनालय के मालिक प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वे 1992 से व्यापार नाम का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता ने पंजीकरण के बाद से लगभग 30 वर्षों से भारत में ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया है।
मुकदमे में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, जिला न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी भारत में ट्रेडमार्क के पूर्व उपयोगकर्ता हैं और मुकदमा खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के समक्ष बर्गर किंग का प्रतिनिधित्व कर रहे कमोद ने दलील दी कि जनवरी 2012 से प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा चल रही है। हालांकि, जिला न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के बाद, प्रतिवादियों ने प्रश्न में ट्रेडमार्क का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
खंडपीठ ने निचली अदालत के अंतिम फैसले की प्रति मांगी और उसका अध्ययन करने के बाद कहा कि पुणे अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी कंपनी द्वारा दायर अंतरिम याचिका में कोई भी आदेश पारित करने से पहले विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता होगी। इसलिए अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।