बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने कहा – काम का बोझ ज्यादा होने से फैसला अपलोड करने में देरी हुई

Praveen Mishra

9 Jun 2025 9:05 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने कहा – काम का बोझ ज्यादा होने से फैसला अपलोड करने में देरी हुई

    बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज ने हाल ही में अपने 'कार्यभार' का हवाला दिया, जिसने पिछले साल दिसंबर में खुली अदालत में दिए गए फैसले को अपलोड करने में देरी की।

    जस्टिस माधव जामदार ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम से उत्पन्न एक मामले में 19 दिसंबर, 2024 को खुली अदालत में 85 पन्नों का फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक खरीदार एक मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री से बाध्य है।

    हालांकि फैसला 19 दिसंबर, 2024 को तय किया गया था, लेकिन इसकी एक प्रति 30 मई को ही उपलब्ध कराई गई (हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई)।

    फैसले की कॉपी अपलोड करने में लगभग छह महीने की देरी के लिए, जस्टिस जामदार ने अपने आदेश में ही दर्ज किया कि कैसे वह काम के घंटों के बाद भी बैठते हैं, और नियमित रूप से 11:30 बजे तक अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और यहां तक कि छुट्टियों पर भी आराम नहीं करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपना काम पूरा कर लें। उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे उनका कार्य कार्यक्रम सुबह से शुरू होता है और वह रोजाना 2:00 बजे तक कुछ न कुछ न्यायिक कार्य करते रहते हैं।

    "जैसा कि मैं नियमित रूप से अदालत के घंटों के बाद लगभग हर दिन कम से कम 2 से 2 और आधे घंटे के लिए अदालत का संचालन कर रहा हूं, लगभग सभी अदालती कार्य दिवसों में रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बाद दैनिक आदेशों को सही करने या हस्ताक्षर करने के बाद चैंबर छोड़ रहा हूं और अपने निवास पर केस पेपर को सुबह 02:00 बजे तक पढ़ रहा हूं। कम से कम एक घंटे के लिए सुबह केस पेपर पढ़ने और लंबित काम पूरा करने के लिए लगभग सभी शनिवार/रविवार/छुट्टियों पर चैंबर में उपस्थित होने के लिए, इस आदेश को अपलोड करने में देरी होती है।

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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