बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों, कॉमेडियन द्वारा दुरुपयोग पर जनहित याचिका खारिज की
Amir Ahmad
30 April 2025 12:49 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौजूदा विधायक किरण सामंत द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें प्रभावशाली लोगों कंटेंट क्रिएटर्स और कॉमेडियन द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में बताया गया।
सामंत ने जनहित याचिका में कुणाल कामरा को पक्षकार बनाया। उन्होंने अपने पिछले वीडियो का हवाला दिया। कहा कि उन्होंने न्यायपालिका को बदनाम किया है। सामंत के वकील ने कहा कि कामरा को सोशल मीडिया पर हो रहे दुरुपयोग का उदाहरण देने के लिए पक्षकार बनाया गया।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरह के भाषण से पैसे कमा रहे हैं।
उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को सेंसर करने के लिए सोशल मीडिया सतर्कता समिति के गठन की प्रार्थना की।
चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आईटी (ब्लॉकिंग) नियमों के तहत उपाय उपलब्ध हैं।
न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका में सामान्य प्राथनाएं हैं जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर सकता।

