Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने को बरकरार रखा

Shahadat

8 May 2024 11:26 AM IST

  • Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने को बरकरार रखा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद शहर और राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर और राजस्व क्षेत्रों का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना को बरकरार रखा।

    चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने बदले हुए नामों की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    जनहित याचिकाओं और विभिन्न रिट याचिकाओं सहित याचिकाओं में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के साथ-साथ राजस्व क्षेत्रों (जिला, उप-मंडल, तालुका, गांवों) के नाम बदलने को चुनौती दी गई।

    पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने जून, 2022 में अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक के दौरान औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने को हरी झंडी दे दी। हालांकि, बाद की शिंदे-फडणवीस सरकार ने नाम बदलने पर नया निर्णय लिया और उपसर्ग "छत्रपति" जोड़कर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया।

    राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलना महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 4 द्वारा शासित होता है, जो राज्य सरकार को किसी भी राजस्व क्षेत्र की सीमा को बदलने या ऐसे किसी भी राजस्व क्षेत्र को समाप्त करने और उसका नामकरण करने की अनुमति देता है।

    24 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलने को मंजूरी दे दी, लेकिन तब तक जिले और राजस्व अधिकारियों के नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। राज्य सरकार ने उसी दिन एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें औरंगाबाद और उस्मानाबाद के राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलने के लिए आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गईं।

    हाईकोर्ट ने 30 अगस्त, 2023 को राजस्व क्षेत्रों के प्रस्तावित नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच का निपटारा कर दिया, क्योंकि नए नामों को औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया। शहरों के समाचार नामों की चुनौती बची रही है।

    औरंगाबाद और उस्मानाबाद राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलने को औपचारिक रूप से दो सप्ताह बाद 15 सितंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया। इसके बाद राजस्व क्षेत्रों के नए नामों को चुनौती देते हुए नई याचिकाएं दायर की गईं।

    नाम बदलने के ख़िलाफ़ याचिकाएं इस आधार पर दायर की गईं कि यह निर्णय लेते समय जनता की भावनाओं पर विचार नहीं किया गया और राज्य ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया। आगे आरोप लगाया गया कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए नाम बदला जा रहा है।

    जनहित याचिकाओं में तर्क दिया गया कि नाम बदलना राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और धार्मिक कलह को बढ़ावा देता है। औरंगाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उन सभी शहरों के नाम बदलने का अभियान चल रहा है, जिनके नाम मुस्लिम हैं।

    हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने इस तर्क का खंडन किया और कहा कि पूरे राज्य में उच्च सम्मान (छत्रपति संभाजीनगर के मामले में) में रखे गए व्यक्तित्व पर एक शहर का नामकरण करने का कोई धार्मिक रंग नहीं है।

    उस्मानाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का विरोध करते हुए अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने पर शहर के अधिकांश निवासियों ने जश्न मनाया था। इसने आगे दावा किया कि इस नाम बदलने से न तो धर्मनिरपेक्षता की भावना कम हुई और न ही कोई सांप्रदायिक कलह पैदा हुई।

    केस टाइटल- मोहम्मद मुश्ताक अहमद बनाम भारत संघ और अन्य। शेख मसूद इस्माइल शेख और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के साथ जुड़े हुए मामलों के साथ

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