बॉम्बे हाईकोर्ट ने दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों पर यूजीसी नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

LiveLaw News Network

9 July 2024 5:02 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों पर यूजीसी नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को दूरस्थ या ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यक्रम पेश करने से पहले विशिष्ट मान्यता स्कोर या रैंकिंग को पूरा करना और पारंपरिक/परंपरागत मोड में कार्यक्रम पेश करना आवश्यक है।

    हालांकि, न्यायालय ने यह भी देखा कि मौजूदा मान्यता मानदंड कौशल विश्वविद्यालय के लिए अनुपयुक्त हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियमन 3(ए)(i), विनियमन 3(बी)(बी)(ii), विनियमन 4(बी)(ii) और विनियमन 4(सी)(ii) को चुनौती दी थी।

    चुनौती दिए गए विनियमों ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड और ऑनलाइन (ओएल) मोड के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) पर निम्नलिखित आवश्यकताएं लगाईं:

    (i) कि इन मोड में कार्यक्रम पेश करने की अनुमति देने से पहले एचईआई को एक विशिष्ट एनएएसी मान्यता स्कोर या एनआईआरएफ रैंकिंग हासिल करनी होगी

    (ii) कि ओडीएल या ओएल मोड में कार्यक्रम पेश करने का प्रस्ताव करने वाले एचईआई को पहले से ही पारंपरिक मोड में कार्यक्रम की पेशकश करनी चाहिए, जहां कक्षा में आमने-सामने शिक्षण होता है और छात्रों के कम से कम एक बैच ने कार्यक्रम पूरा कर लिया होना चाहिए।

    याचिकाकर्ता सं. 1, सिम्बायोसिस ओपन एजुकेशन सोसाइटी और सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एसएसपीयू) एक कौशल विश्वविद्यालय है, जो ओडीएल के माध्यम से कुछ कार्यक्रम पेश करना चाहता था, लेकिन उपर्युक्त विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था।

    जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने सबसे पहले विनियमों के लिए नीति विकल्प के पीछे के इतिहास की जांच की। न्यायालय ने नोट किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2010 में प्रो. एन.आर. माधव मेनन (मेनन समिति) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों/संस्थानों को मंजूरी देने के लिए सिफारिशें प्रदान की थीं।

    इसने देखा कि मेनन समिति की प्रमुख सिफारिशों में पारंपरिक विश्वविद्यालयों को शिक्षा के दोहरे तरीके को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करने के लिए पारंपरिक कार्यक्रमों के अलावा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रम पेश करना शामिल था। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों को ओडीएल कार्यक्रम पेश करने की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब उन्हें पारंपरिक तरीके से पेश किया जा रहा हो, जिसमें दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन हो।

    नीतिगत विकल्पों की समीक्षा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की कमी को ODL कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में पहचाना गया है। इसने नोट किया कि NAAC मान्यता और NIRF रैंकिंग HEI की गुणवत्ता को मापने के लिए अनुभवजन्य और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रदान करते हैं। इसलिए, विनियमों में प्रदान की गई आवश्यकताएं यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि क्या किसी संस्थान में ODL और OL मोड के माध्यम से कार्यक्रम पेश करने की क्षमता है।

    “इसलिए, ऐसे उपाय यह निर्धारित करने की क्षमता लाते हैं कि क्या किसी संस्थान को ODL और OL मोड के माध्यम से कार्यक्रम पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी एक ऐसे शिक्षण वातावरण में जो पारंपरिक कक्षा की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि किसी संस्थान को कक्षा मोड में भी कार्यक्रमों के संचालन में खराब रेटिंग दी गई है, तो उसे ODL और OL मोड के और भी अधिक चुनौतीपूर्ण मंच पर जाने की अनुमति नहीं देना उचित है” न्यायालय ने कहा।

    इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि विनियमों में NAAC मान्यता या NIRF रेटिंग की आवश्यकता अनुचित और मनमानी नहीं थी।

    केस टाइटल: सिम्बायोसिस ओपन एजुकेशन सोसाइटी और सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एवं अन्य बनाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एवं अन्य (रिट याचिका संख्या 7339 वर्ष 2023)

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story