बॉम्बे हाईकोर्ट ने धार्मिक जुलूसों से होने वाले शोर-शराबे का स्वत:संज्ञान लिया
Shahadat
22 Sept 2026 9:28 AM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (21 सितंबर) को मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में धार्मिक जुलूसों के दौरान होने वाले शोर-शराबे के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की डिवीज़न बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को यह बताने का आदेश दिया कि उसने धार्मिक जुलूसों के दौरान डीजे (DJ) से होने वाले शोर-शराबे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए।
बेंच ने गौर किया कि गणेश चतुर्थी के मौजूदा त्योहार के दौरान, डीजे आधी रात के बाद भी बज रहे हैं, जिससे निवासियों को शोर-शराबे की समस्या हो रही है।
इसलिए बेंच ने महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे को धार्मिक जुलूसों के दौरान शोर-शराबे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया।
बेंच ने आदेश दिया,
"हमें बताएं कि कौन से कानूनी नियम लागू हैं और आपने उनका कितना पालन किया।"
जजों ने एडवोकेट जनरल साठे से मंगलवार दोपहर तक इसकी जानकारी देने को कहा।
गौरतलब है कि इसी तरह के एक मुद्दे पर चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के सामने पहले से ही जनहित याचिका (PIL) लंबित है।

