बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के टाइपिस्ट की बहाली के फैसले को पलटा, राज्य के उपक्रमों में संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के मानदंडों को स्पष्ट किया

LiveLaw News Network

14 Oct 2024 1:19 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के टाइपिस्ट की बहाली के फैसले को पलटा, राज्य के उपक्रमों में संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के मानदंडों को स्पष्ट किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) के पक्ष में फैसला सुनाया और श्रम न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें MSEB को सुचिता विजय सुर्वे को 50% बकाया वेतन के साथ स्थायी कर्मचारी के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

    सुर्वे ने बोर्ड के लिए अनुबंध के आधार पर टाइपिस्ट के रूप में काम किया था और छह साल की सेवा के बाद स्थायीकरण की मांग की थी। जस्टिस संदीप वी मार्ने की पीठ ने फैसला सुनाया कि मामले में कोई रोजगार संबंध नहीं था, क्योंकि सुर्वे को कभी औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि केवल काम के लिए काम पर रखा गया था।

    कोर्ट ने निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला कि सुर्वे का काम पूरी तरह से अनुबंध पर आधारित था। उसके काम में विशिष्ट कार्य (टाइपिंग) शामिल थे, जिसके लिए उसे आउटपुट के आधार पर मुआवजा दिया जाता था, यानी टाइप किए गए 1,000 शब्दों के लिए 10 रुपये। कोई नियमित मासिक वेतन नहीं था, विशिष्ट घंटों में ड्यूटी पर उपस्थित होने की कोई बाध्यता नहीं थी और कोई निश्चित पर्यवेक्षी संरचना नहीं थी।

    न्यायालय ने पाया कि "प्रतिवादी पर किसी भी तरह से विशिष्ट घंटों के लिए ड्यूटी पर उपस्थित होने का कोई दायित्व नहीं था, न ही उसकी गतिविधियों पर कोई ऐसा नियंत्रण था जैसा कि नियमित कर्मचारियों पर होता है।"

    न्यायालय ने कहा कि नियंत्रण और पर्यवेक्षण की यह अनुपस्थिति, एक कर्मचारी और एक स्वतंत्र ठेकेदार के बीच अंतर करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। न्यायालय ने सुर्वे के अनुबंध की सामग्री की भी जांच की।

    नियुक्ति पत्रों ने यह स्पष्ट कर दिया कि कार्य कार्य-आधारित था, और रोजगार के कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। 15 जनवरी 1987 के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था: "यह नियुक्ति प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की सेवा में नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देती है।"

    जस्टिस मार्ने ने इस बात पर जोर दिया कि सुर्वे को निरंतर रोजगार की कोई उम्मीद नहीं थी, न ही ऐसा कोई संकेत था कि वह कभी एमएसईबी में औपचारिक रोजगार प्रक्रिया का हिस्सा थी।

    न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 240-दिवसीय नियम के आसपास की कानूनी धारणा को भी संबोधित किया। जबकि एक वर्ष में 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी करने पर एक कर्मचारी को अधिनियम के तहत कुछ सुरक्षा का अधिकार मिल सकता है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह नियम किसी अनुबंध कर्मचारी को एमएसईबी जैसी राज्य संस्थाओं में स्वचालित रूप से स्थायी कर्मचारी में परिवर्तित नहीं कर सकता है।

    निर्णय में कहा गया, "240 दिनों की सेवा पूरी करने से, अपने आप में, राज्य संस्थाओं में स्थायित्व का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं बनता है। यह स्वीकृत पदों की उपलब्धता और औपचारिक भर्ती प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन है।"

    जस्टिस मार्ने ने दोहराया कि एमएसईबी, एक राज्य इकाई के रूप में, औपचारिक भर्ती प्रक्रियाओं और स्वीकृत पदों की आवश्यकता सहित सख्त रोजगार नियमों से बंधा हुआ है। निर्णय में मॉडल स्थायी आदेशों को भी संबोधित किया गया, जिस पर सुर्वे के वकील ने स्थायित्व का दावा करने के लिए भरोसा किया।

    न्यायालय ने नगर परिषद तिरोरा और अन्य बनाम तुलसीदास बलिराम बिंधड़े में डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मॉडल स्थायी आदेश मुख्य रूप से निजी रोजगार पर लागू होते हैं और एमएसईबी जैसी राज्य संस्थाओं पर सीधे लागू नहीं होते हैं।

    अंत में, भले ही सुर्वे की नियुक्ति औपचारिक रोजगार के रूप में हुई हो, न्यायालय ने माना कि वह सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी में संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित नियमितीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती।

    उमादेवी निर्णय ने स्थापित किया कि किसी अस्थायी या तदर्थ कर्मचारी को नियमित किए जाने के लिए, उन्हें स्वीकृत पद पर नियोजित किया जाना चाहिए और उचित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाना चाहिए।

    हालांकि, सुर्वे को न तो एमएसईबी के भीतर किसी स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था और न ही किसी औपचारिक चयन प्रक्रिया से गुज़रा था। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल लंबी सेवा ही किसी कर्मचारी को स्थायी होने का अधिकार नहीं देती, विशेष रूप से सरकारी संस्थाओं में, जहां नियमितीकरण सख्त संवैधानिक आवश्यकताओं द्वारा शासित होता है। चूँकि सुर्वे की नियुक्ति अनौपचारिक थी और विशिष्ट कार्यों के लिए अनुबंध पर आधारित थी, इसलिए उमादेवी में निर्धारित मानदंड उनके मामले पर लागू नहीं किए जा सकते थे।

    जबकि न्यायालय ने श्रम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया, उसने अंतरिम मुआवजे के रूप में सुर्वे द्वारा पहले ही निकाले गए 5,92,156 रुपये की वसूली का आदेश देने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि इस राशि को उनकी लंबी सेवा के मद्देनजर मुआवजे के रूप में माना जा सकता है।

    इस प्रकार, जस्टिस मार्ने ने अंततः पाया कि श्रम न्यायालय ने नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मानकर सीमा लांघी थी, जबकि ऐसा कोई संबंध था ही नहीं। सर्वे और एमएसईबी के बीच अनुबंध विशुद्ध रूप से संविदात्मक था, जो विशिष्ट कार्यों पर आधारित था, जिसमें निरंतर रोजगार का कोई वादा नहीं था। न्यायालय ने माना कि "श्रम न्यायालय ने बहाली और स्थायीकरण के निर्देश देने में गलती की, जबकि कोई औपचारिक रोजगार मौजूद नहीं था।"

    कार्यकारी अभियंता बनाम सुचिता विजय सर्वे

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