बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
Shahadat
30 July 2024 10:46 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कोर्ट के निषेधाज्ञा/अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था।
पतंजलि पर अब कुल 4.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि के खिलाफ उनके कपूर उत्पादों के पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करते हुए वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया। 30.08.2023 के अंतरिम आदेश के माध्यम से हाईकोर्ट ने पतंजलि को कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया।
08 जुलाई को न्यायालय ने पतंजलि को न्यायालय में 50,00,000 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि पतंजलि ने निषेधाज्ञा आदेश के बाद कपूर उत्पादों की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की थी। इस प्रकार निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया।
जस्टिस आरआई छागला ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। न्यायालय ने कहा कि पतंजलि ने अपने निदेशक रजनीश मिश्रा के माध्यम से झूठे हलफनामे दाखिल करके न्यायालय को गुमराह किया।
इसने टिप्पणी की कि यह निदेशक को जेल भेजने के लिए उपयुक्त मामला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय जुर्माना लगाया।
केस टाइटल: मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बनाम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और अन्य।