बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत बढ़ाई
Shahadat
1 Aug 2024 11:30 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को इस साल मई में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 2 महीने के लिए बढ़ा दी। यह मामला केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन चूक से संबंधित धन शोधन मामले से जुड़ा है।
एकल जज जस्टिस निजामुद्दीन जमादार ने गोयल के वकील सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा की दलील सुनने के बाद अंतरिम जमानत बढ़ा दी। आबाद पोंडा ने जज को बताया कि उनके मुवक्किल की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है। उन्हें कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट करवाना है। सीनियर एडवोकेट ने यह भी बताया कि उनके मुवक्किल अवसाद में हैं।
मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर ने इस प्रार्थना का विरोध किया। हालांकि, अदालत ने अंतरिम जमानत को दो महीने के लिए बढ़ा दिया।
गोयल को ED ने 1 सितंबर, 2023 को जेट एयरवेज से संबंधित 538.62 करोड़ रुपये के धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। 10 अप्रैल, 2024 को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर स्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
गोयल की पिछली याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि पीएमएलए के तहत मुकदमे से पहले की गिरफ्तारी का उद्देश्य जांच में सहायता करना और सबूतों से छेड़छाड़ को रोकना है, लेकिन इसे आरोपी के बुनियादी मानवाधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वह और उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए जमानत देने से इनकार करना अमानवीय है और उन्हें वैकल्पिक उपचार तलाशने और दूसरी राय लेने की जरूरत थी।
दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने दो महीने के लिए जमानत देने का फैसला किया। जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद ही गोयल की पत्नी का निधन हो गया। इससे पहले फरवरी में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने गोयल को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी थी।
पिछले साल हाईकोर्ट ने गोयल की गिरफ्तारी को रद्द करने से भी इनकार किया था।