Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें आध्यात्मिक नेता के रूप में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की स्थिति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Shahadat

23 April 2024 6:31 AM GMT

  • Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें आध्यात्मिक नेता के रूप में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की स्थिति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    दस साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के भतीजे ताहिर फखरुद्दीन का दावा खारिज करते हुए उनके "दाई-अल-मुतलक" या दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक नेता का पद बरकरार रखा।

    जस्टिस जीएस पटेल ने फैसला सुनाते हुए फखरुद्दीन का मुकदमा खारिज कर दिया।

    सैयदना उत्तराधिकार विवाद की सुनवाई पूरी हुई और नौ साल तक चली सुनवाई के दौरान अप्रैल 2023 में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अंतिम सुनवाई नवंबर 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 में समाप्त हुई।

    2014 में 52वें सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का निधन हो गया और उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन 53वें सैयदना बने। सैयदना बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने सैफुद्दीन के उत्तराधिकार को चुनौती देते हुए दावा किया कि सैयदना बुरहानुद्दीन ने 1965 में गुप्त रूप से उन्हें उत्तराधिकार की आधिकारिक घोषणा 'नास' प्रदान की। कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि सैफुद्दीन ने फर्जी तरीके से सैयदना का पद संभाला था।

    कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि 1965 में बुरहानुद्दीन के दाई बनने के बाद उन्होंने 10 दिसंबर, 1965 को माज़ून की घोषणा से पहले सार्वजनिक रूप से कुतुबुद्दीन को माज़ून (दूसरी कमान) के रूप में नियुक्त किया था और एक गुप्त नास के माध्यम से निजी तौर पर उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था।

    कुतुबुद्दीन का 2016 में निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे ताहिर फखरुद्दीन ने कानूनी लड़ाई जारी रखी और 54वें दाई के रूप में मान्यता मांगी। फखरुद्दीन ने दावा किया कि उनके पिता कुतुबुद्दीन ने उन्हें 'नास' की उपाधि प्रदान की थी

    अदालत ने मुकदमे की स्थिरता, वैध 'नास' की आवश्यकताएं, क्या मूल वादी कुतुबुद्दीन और उसके बाद उसके बेटे फखरुद्दीन को वैध 'नास' प्रदान किया गया, क्या 'नास' को रद्द किया जा सकता है या बदला जा सकता है, सहित पांच मुद्दे तय किए। क्या प्रतिवादी सैफुद्दीन को वैध 'नास' प्रदान किया गया था।

    फखरुद्दीन के वकील आनंद देसाई ने तर्क दिया कि एक बार प्रदान किया गया 'नास' स्थायी है और इसे बदला नहीं जा सकता।

    इसके विपरीत, बचाव पक्ष (सैफुद्दीन) के लिए सीनियर वकील जनक द्वारकादास ने जोर देकर कहा कि 'नास' को बदला जा सकता है। भले ही कुतुबुद्दीन को 'नास' प्रदान किया गया हो, केवल अंतिम 'नास' मान्य होगा जो सैफुद्दीन को प्रदान किया गया था।

    बचाव पक्ष ने दावा किया कि 52वें दाई बुरहानुद्दीन ने 4 जून, 2011 को गवाहों की उपस्थिति में अपने बेटे सैफुद्दीन को 'नास' प्रदान किया था। बचाव पक्ष ने प्रस्तुत किया कि 20 जून, 2011 को सैफुद्दीन को सार्वजनिक रूप से उत्तराधिकारी-नामित के रूप में पुष्टि की गई।

    बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कुतुबुद्दीन के 'नास' के पास कोई गवाह नहीं था और 2011 और 2014 के बीच उनकी कथित नियुक्ति के बारे में उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। बचाव पक्ष ने दावा किया कि सैफुद्दीन को 1969, 2005 और जून 2011 में दो बार नियुक्त किया गया था। हालांकि, देसाई ने तर्क दिया कि सैफुद्दीन पर चार 'नारे' गढ़े गए।

    केस टाइटल- ताहेर फखरुद्दीन साहब बनाम मुफद्दल बुरहानुद्दीन सैफुद्दीन

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