बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'सात समुंदर पार' गीत के उपयोग पर अंतरिम रोक से इनकार किया
Praveen Mishra
23 Dec 2025 9:53 PM IST

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़े एक मामले में Trimurti Films Pvt. Ltd. को अंतरिम (ad-interim) राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला 1992 की फिल्म विश्वात्मा के लोकप्रिय गीत “सात समुंदर पार” के उपयोग से संबंधित है, जिसे आगामी हिंदी फिल्म Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri में इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने क्रिसमस रिलीज़ के लिए निर्धारित Dharma Productions की इस फिल्म में गीत के उपयोग पर रोक लगाने से मना कर दिया।
यह आदेश एकल पीठ में जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख ने पारित किया। Trimurti Films का आरोप था कि गीत को बिना उसकी अनुमति के रीमिक्स कर फिल्म में शामिल किया गया है। हालांकि अदालत ने प्रथमदृष्टया (prima facie) माना कि वादी यह साबित करने में असफल रहा कि 1990 के असाइनमेंट समझौते के तहत Saregama India Ltd. को केवल सीमित अधिकार ही सौंपे गए थे।
Trimurti Films ने दलील दी कि वह विश्वात्मा फिल्म और उसके साउंड रिकॉर्डिंग्स की पहली स्वामी है और 1990 के समझौते में केवल सीमित मैकेनिकल/ऑडियो अधिकार दिए गए थे; गीत को किसी अन्य सिनेमैटोग्राफ फिल्म में सिंक्रोनाइज़, अडैप्ट, रीमिक्स या मॉडिफाई करने के अधिकार उसके पास ही बने रहे। उसका कहना था कि दिसंबर 2025 की शुरुआत में ही उसे गीत के उपयोग की जानकारी मिली और न तो अनुमति ली गई, न रॉयल्टी दी गई।
वहीं, Dharma Productions और Saregama ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 1990 का समझौता पूर्ण (absolute) असाइनमेंट था। Saregama ने यह भी बताया कि वर्षों से इस गीत को विभिन्न फिल्मों और विज्ञापनों में लाइसेंस दिया गया है, जिन पर कभी आपत्ति नहीं की गई। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया कि दिसंबर 2024 में जारी टीज़र में विवादित धुन पहले ही सार्वजनिक हो चुकी थी, फिर भी Trimurti ने देरी से कदम उठाया।
समझौते की शर्तों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का परीक्षण करते हुए अदालत ने कहा कि Clause 3A(i) व्यापक शब्दों में है और यह “साहित्यिक, नाट्य एवं संगीतमय कृतियों से जुड़े सभी अधिकार, शीर्षक और हित” को समाहित करता है, जिसमें संगीत कृति के अनुकूलन (adaptation) के अधिकार भी शामिल हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि तीन दशकों तक Trimurti ने अंतर्निहित संगीत कृति पर कोई दावा नहीं किया, जबकि Saregama ने Kick, Jabariya Jodi जैसी फिल्मों और एक विज्ञापन में गीत का लाइसेंस खुले तौर पर दिया।
देरी के पहलू पर अदालत ने कहा कि टीज़र दिसंबर 2024 में जारी होने की बात से इनकार नहीं किया गया है और यह दलील स्वीकार्य नहीं कि वह नज़र से ओझल रहा, विशेषकर जब वादी उसी उद्योग का हिस्सा है। संतुलन (balance of convenience) पर विचार करते हुए अदालत ने माना कि इस चरण पर रोक लगाने से भारी निवेश वाली फिल्म की रिलीज़ पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अंतरिम राहत देने से इनकार किया गया।
मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को सूचीबद्ध है।

