बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बावजूद मुआवजा मांगने की अनुमति दी

Shahadat

11 April 2024 1:18 PM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बावजूद मुआवजा मांगने की अनुमति दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2010 के एसिड अटैक मामले में तीन पीड़ितों को महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से बचे लोगों के लिए महाराष्ट्र पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 में प्रदान की गई तीन साल की परिसीमा अवधि से परे मुआवजे की मांग करने की अनुमति दी।

    जस्टिस एएस चांदूरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने मामले को योग्य पाया, क्योंकि मुआवजे के लिए पीड़ितों की याचिका लंबित होने के दौरान 2022 योजना लागू की गई।

    खंडपीठ ने कहा,

    “हम वर्तमान मामले को इस कारण से योग्य मानते हैं कि एसिड हमले का शिकार होने के बाद याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के मामले में इस न्यायालय से संपर्क करने की आवश्यकता है। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 2022 की योजना लागू की गई। इसलिए हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं को 2022 की योजना के अनुसार मुआवजे की मांग के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।

    वर्तमान मामले में तीन पीड़ितों पर 4 अक्टूबर, 2010 को हमला किया गया। उन्होंने मुआवजे की मांग करते हुए 2016 में वर्तमान रिट याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उन्हें लंबे समय तक मेडिकल/सर्जिकल उपचार कराने की आवश्यकता है, जिस पर काफी खर्च करना होगा।

    2017 में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 5,00,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया, जबकि मामला लंबित था।

    2022 की पीड़ित मुआवजा योजना के तहत यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा निर्धारित और वितरित किया जाना है और मुआवजे के निर्धारण और वितरण को सक्षम करने के लिए महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को नोडल एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया।

    योजना का खंड 16 मुआवजे का दावा करने के लिए अपराध घटित होने या मुकदमे के समापन की तारीख से तीन साल की परिसीमा अवधि प्रदान करता है। वर्तमान मामले में घटना 4 अक्टूबर, 2010 को हुई और मुकदमा 2015 में समाप्त हुआ। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने निर्देश मांगा कि उनके द्वारा उठाए जाने वाले दावों पर बिना किसी परिसीमा के प्रतिबंध के विचार किया जाना चाहिए।

    अदालत ने याचिकाकर्ताओं के मामले को योग्य पाया और उन्हें निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने के बावजूद 2022 योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करने की अनुमति दी।

    अदालत ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर योजना के तहत मुआवजे की मांग करते हैं तो उनके आवेदन पर उसकी योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने रिट याचिका में उठाए गए मुआवजे की मांग के सभी आधारों को खुला रखते हुए याचिका का निपटारा किया।

    केस टाइटल- एबीसी बनाम महाराष्ट्र राज्य

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