बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज और प्रक्रियाओं के लिए डेवलप हो रही वेबसाइट की प्रोग्रेस पर हलफनामा मांगा
Avanish Pathak
30 Jan 2025 12:58 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 29 जनवरी को राज्य सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज और प्रक्रियाओं पर प्रासंगिक जानकारी संबंधी एक वेबसाइट बनाने में हुई प्रगति की जानकारी दी गई हो।
चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने राज्य से पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा।
न्यायालय एक अंतरिम आवेदन पर विचार कर रहा था, जिसमें राज्य को महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2014 को प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2006) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रणालीगत पुलिस सुधारों के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे और राज्य सरकारों को अन्य बातों के अलावा पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता ने राज्य को आवश्यक संशोधन तैयार करने के लिए आवश्यक संगठनों के साथ पूर्व-विधायी परामर्श करने का निर्देश देने की भी मांग की। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की कि राज्य को पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के अस्तित्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और उनके कामकाज और प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक जानकारी बनाए रखने के लिए एक वेबसाइट बनानी चाहिए।
राज्य के वकील ने जवाब में प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम में पहले ही आवश्यक संशोधन शामिल कर लिए हैं। वकील ने कहा कि जून 2014 से धारा 22 पी-टी को शामिल किया गया है।
यह कहा गया कि राज्य, जिला और संभाग स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं। वकील ने आगे कहा कि वह अगली सुनवाई के दौरान वेबसाइट के बारे में अदालत को अपडेट किया जाएगा।
इस प्रकार अदालत ने राज्य को वेबसाइट की प्रगति पर एक हलफनामा दायर करने और पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के कामकाज और संरचना के संबंध में एक स्थिति भी दर्ज करने को कहा।
अदालत ने मामले को 26 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए रखा।
केस टाइटलः फिरदौस एस ईरानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (IA/505/2021)

