बॉम्बे हाईकोर्ट ने जस्टिस नीलेश ओझा का आपत्तिजनक वीडियो हटाने का दिया आदेश

Praveen Mishra

8 April 2025 6:59 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने जस्टिस नीलेश ओझा का आपत्तिजनक वीडियो हटाने का दिया आदेश

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब और मराठी समाचार चैनल एबीपी माझा को अधिवक्ता नीलेश ओझा के उस वीडियो को हटाने का आदेश दिया जिसमें उसने उच्च न्यायालय के मौजूदा जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' आरोप लगाए थे।

    चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली पांच जजों की खंडपीठ ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पूर्व चीफ़ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ 'अपमानजनक और मानहानिकारक' आरोप लगाने के लिए ओझा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

    खंडपीठ में जस्टिस अतुल चंदुरकर, जस्टिस महेश सोनक, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अजय गडकरी ने ओझा का एक वीडियो देखा, जिन्होंने सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के संबंध में एक अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था.

    उक्त याचिका को जस्टिस मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष दो अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, मामले की सुनवाई से एक दिन पहले, पांच जजों ने उल्लेख किया कि ओझा ने मीडिया के सामने दावा किया कि जस्टिस मोहिते-डेरे मामले की सुनवाई से 'अयोग्य' थे।

    पांचों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखा, जिसमें ओझा ने जस्टिस मोहिते-डेरे और सीजे उपाध्याय के खिलाफ कई 'व्यक्तिगत' आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उक्त जजों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिन्होंने मौखिक रूप से अपने मुवक्किल सालियान को उक्त न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

    पांच जजों की खंडपीठ ने कहा कि जस्टिस मोहिते-डेरे को दो अप्रैल को अपनी याचिका पर सुनवाई से अलग करने की मांग करने वाली दलीलें देने के बजाय ओझा ने एक अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया. दिलचस्प बात यह है कि 2 अप्रैल को जब मामले को जस्टिस मोहिते-डेरे की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो ओझा ने कहा कि उनकी याचिका उक्त पीठ के समक्ष गलत तरीके से रखी गई थी और वास्तव में, रोस्टर के अनुसार, याचिका पर जस्टिस सारंग कोतवाल के नेतृत्व वाली खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।

    पांच-जजों ने आदेश में कहा, "सुनवाई से अलग होने के संबंध में दिए गए बयान जानबूझकर न्यायाधीश और इस अदालत को बदनाम करने के लिए दिए गए थे। ये बयान जज और कोर्ट को भी बदनाम करते हैं। वे इस न्यायालय के अधिकार को कम करते हैं और न्याय प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करते हैं। श्री ओझा के बयान पहली नजर में अवमानना हैं और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान हैं,"

    जजों ने अपनी संतुष्टि दर्ज की कि ओझा के बयान 'आपराधिक अवमानना' का गठन करते हैं।

    खंडपीठ ने कहा, ''इसलिए हम रजिस्ट्री को ओझा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं, जिसे 29 अप्रैल तक वापस करने योग्य बनाया गया है।

    इसके अलावा, खंडपीठ ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो यूट्यूब और एबीपी माझा पर प्रसारित किया गया है और इसलिए, केंद्र और महाराष्ट्र सरकारों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि 'अपमानजनक वीडियो' को सभी प्लेटफार्मों से तुरंत हटा दिया जाए।

    खंडपीठ ने रजिस्ट्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG), बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA), एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (AAWI), यूट्यूब और एबीपी माझा को प्रतिवादियों के रूप में औपचारिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

    जजों ने अवमानना कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट डेरियस खंबाटा और मिलिंद साठे को न्याय मित्र नियुक्त किया।

    अंत में, खंडपीठ ने एडिसनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और एडवोकेट जनरल डॉ बीरेंद्र सराफ को भी अदालत की सहायता करने का आदेश दिया।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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