Badlapur Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के चेयरमैन और सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Shahadat

1 Oct 2024 6:25 PM IST

  • Badlapur Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के चेयरमैन और सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बदलापुर के उस स्कूल के चेयरमैन और सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जहां किंडरगार्टन में पढ़ने वाली दो नाबालिग लड़कियों के साथ शौचालय में सफाईकर्मी ने यौन उत्पीड़न किया था।

    एकल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO Act) बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों के हितों को अपराधियों के हितों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

    जस्टिस लड्ढा ने गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा,

    "यह देखते हुए कि पीड़ित नाबालिग हैं, उन्होंने जो आघात सहा है, उसका उनके किशोरावस्था पर गहरा असर होगा, जिससे लंबे समय तक चलने वाले और अपूरणीय मनोवैज्ञानिक निशान रह जाएंगे। आवेदक उस स्कूल में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इसलिए संभावना है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं, जो स्कूल के कर्मचारी हैं।"

    पीठ ने कहा कि दोनों के खिलाफ आरोप यह है कि स्कूल के संचालन के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकारी होने के बावजूद विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसपीजेयू) या स्थानीय पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना नहीं दी, जो इस साल 12 और 13 अगस्त को हुई थी।

    पीठ ने आवेदकों की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्हें घटना के बारे में 16 अगस्त के बाद ही पता चला। इसने आवेदकों की इस दलील को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने वास्तविक घटना पर संदेह जताया और तर्क दिया कि अगर लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ होता तो वे बाद के दिनों में स्कूल नहीं जातीं।

    आवेदकों ने बताया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ितों के साथ 12 और 13 अगस्त को यौन उत्पीड़न हुआ था। हालांकि, दोनों लड़कियां 14 अगस्त को स्कूल गईं और यहां तक ​​कि 15 अगस्त को अपने परिवारों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी भाग लिया और इस दौरान किसी ने कोई शिकायत नहीं की।

    इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस लड्ढा ने कहा,

    "प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है, जो दर्शाती है कि पीड़ितों के अभिभावकों ने घटना के दिन शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि को अपनी चिंताएं बताई थीं। यह दिखाने के लिए सामग्री है कि उन्हें 16 अगस्त से पहले ही इसकी जानकारी थी। जानकारी होने के बावजूद उन्होंने घटना की रिपोर्ट नहीं की।"

    आवेदकों की इस दलील पर कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई पीठ ने कहा,

    "यह देरी मुख्य रूप से आवेदकों की लापरवाही के कारण हुई है, जिसके कारण केवल वे ही जानते हैं।"

    इस बीच, संबंधित घटनाक्रम में जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने स्कूल के दो उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) की खिंचाई की। न्यायाधीश ठाणे जिले के बदलापुर में स्कूल में नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित स्वतःसंज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

    जस्टिस चव्हाण ने राज्य के एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ से पूछा,

    "आम तौर पर आपकी पुलिस किसी भी राज्य में किसी भी आरोपी का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन आप स्कूल के अध्यक्ष और सचिव का पता लगाने में असमर्थ क्यों हैं? या आप आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं?"

    हालांकि, एजी सराफ ने न्यायाधीश की टिप्पणी का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह 'अनुचित' है। हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जैसे ही एजी ने कहा कि दोनों आरोपी 'फरार' हैं, ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है।

    जस्टिस मोहिते-डेरे ने एजी की आपत्ति का जवाब देते हुए बाद में कहा,

    "हम किसी को भी अपने राजनीतिक विमर्श में हमारा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। हम यहां केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि न्याय हो। हम यहां सभी को न्याय प्रदान करने के लिए हैं, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी। सभी को न्यायालय की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।"

    इसके बाद एजी सराफ ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पीठ को यह भी बताया गया कि SIT ने मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसकी कथित फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया है। दूसरा आरोपपत्र स्कूल के चेयरमैन और सचिव के खिलाफ दाखिल किया गया है, जो अभी भी फरार हैं।

    खंडपीठ को यह भी बताया गया कि जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस शालिनी फनसालकर-जोशी की अध्यक्षता वाली समिति जल्द ही बैठक करेगी और इस बात पर चर्चा करेगी कि शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को ऐसे यौन अपराधों से बचाने के लिए दिशा-निर्देश कैसे बनाए जाएं।

    पीठ ने अब स्वतःसंज्ञान से दायर जनहित याचिका की सुनवाई 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की।

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