एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप आईपीसी की धारा 498ए के तहत नहीं आ सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 July 2024 9:46 AM GMT

  • एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप आईपीसी की धारा 498ए के तहत नहीं आ सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (घरेलू हिंसा) के दायरे में नहीं आएंगे।

    जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में, एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    पीठ ने 18 जुलाई के फैसले में कहा, "एफआईआर और आरोप पत्र को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप काफी सामान्य और अस्पष्ट हैं। निस्संदेह, उन्होंने एफआईआर में क्रूरता की घटनाओं की एक सूची दी है, हालांकि, ये घटनाएं ऐसी प्रकृति की हैं जो आईपीसी की धारा 498 (ए) के तत्वों को पूरा नहीं करती हैं। इसके अलावा, आरोप केवल पति के रिश्तेदारों के खिलाफ लगाए गए हैं। वास्तव में, कथित दुर्व्यवहार का कुछ हिस्सा उसके पति के खिलाफ है, न कि खुद शिकायतकर्ता के खिलाफ। एक व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप आईपीसी की धारा 498 (ए) के दायरे और दायरे में नहीं आते हैं।"

    पीठ एक परिवार के पांच लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके भाई और उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ क्रूरता और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मार्च 2013 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। पत्नी, जो कथित एफआईआर में पहली शिकायतकर्ता थी, ने पति के परिवार के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जैसे कि उसके और उसके पति के साथ बुरा व्यवहार करना, दंपति को पीटना, उसे रसोई का उपयोग करने से रोकना, घरेलू सहायिका को उसके काम करने से रोकना आदि।

    पीठ ने शिकायतकर्ता पत्नी और उसके पति के बीच दीवानी मुकदमेबाजी के "इतिहास" पर गौर किया, जबकि दूसरी तरफ ससुराल वाले थे।

    पीठ ने कहा, "इससे शिकायतकर्ता की शिकायत करने की मंशा का पता चलता है। यह पारिवारिक संपत्ति के संबंध में अपने परिवार के सदस्यों के साथ हिसाब चुकता करने में उसकी व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है। सभी मुकदमे संपत्ति विवाद से जुड़े हैं। एफआईआर में स्पष्ट रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी, शिकायतकर्ता के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने स्वयं के संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए किए गए छद्म मुकदमे का खुलासा किया गया है,"।

    न्यायाधीशों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आगे यह भी नोट किया कि अधिकांश मामलों में, पति द्वारा की गई प्रमुख चुनौती उसके मृत पिता की संपत्ति के उपहार विलेख को लेकर है।

    पीठ ने कहा, "एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि पति द्वारा अपनी पत्नी के कंधे से अपने पिता की संपत्ति में अपने हित के लिए चलाई गई गोली है। मामले में मौजूद परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि पूरी कानून प्रवर्तन मशीनरी को शिकायतकर्ता ने अपने पति के कहने पर ही चलाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी पक्ष अभी भी अपने पारिवारिक घर में एक साथ रह रहे हैं। इसलिए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एफआईआर याचिकाकर्ताओं पर व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य से दर्ज की गई है।"

    इसके अलावा, पीठ ने कहा कि इस एफआईआर को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा।

    कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा, "पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल शिकायतकर्ता और उसके पति के निजी हितों को पूरा करने के लिए किया गया है। वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 498 (ए) के घोर दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए, हम एफआईआर को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं।"

    केस टाइटल: दर्शन कुमार विलायतीराम खन्ना बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक रिट याचिका 2982/2015)

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story