कार्यवाही के निपटारे में न्यायाधिकरण की निष्क्रियता को करदाता की ओर से किसी दुर्भावना के अभाव में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

21 Nov 2024 3:16 PM IST

  • कार्यवाही के निपटारे में न्यायाधिकरण की निष्क्रियता को करदाता की ओर से किसी दुर्भावना के अभाव में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब राजस्व विभाग ने कार्यवाही के निपटान के संदर्भ में करदाता की ओर से किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया है, तो कार्यवाही के निपटान के लिए न्यायाधिकरण की ओर से निष्क्रियता को करदाता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

    यह पाते हुए कि प्राधिकरण ने CESTAT के आदेश की तारीख से 16 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अंतिम आदेश पारित किया था, जस्टिस अश्विन डी. भोबे और ज‌स्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के समापन में इस तरह की अत्यधिक देरी निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिकूल होगी।

    पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण की कार्यवाही के निपटान में अत्यधिक देरी, जो पूरी तरह से राजस्व के कारण थी, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का उल्लंघन करेगी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगी।

    मामले के तथ्य

    प्रतिवादी/राजस्व ने अपनी जांच में विदेशी मूल की लौंग के आयात का कम मूल्यांकन करने का आरोप लगाया, जिसका याचिकाकर्ता/करदाता द्वारा घोषित मूल्य मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम था। जांच के दौरान, इंडेंटिंग एजेंट के रूप में काम करने वाले भूमिश शाह के कार्यालय और आवासीय परिसर की तलाशी ली गई और भारतीय मुद्रा के साथ-साथ कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। अपने बयान में, एजेंट ने कहा कि उसने मसालों के आयात के संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से काम किया और लौंग की खेपों को नियमित रूप से कम घोषित किया गया और आयातकों द्वारा अलग-अलग राशि का भुगतान किया गया।

    इसका खंडन करते हुए, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि आयात खेप में घोषित मूल्य वास्तव में वह मूल्य था जिस पर सीमा शुल्क ने लैंडिंग लागत के आधार पर खेप का मूल्यांकन किया था। इसे खारिज करते हुए, घोषित मूल्य को अस्वीकार करने और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) और (एम) के तहत जब्त करने का प्रस्ताव करते हुए एक एससीएन जारी किया गया था। इस प्रकार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 (ए) और 114 ए के तहत अंतर सीमा शुल्क और जुर्माना की मांग की गई थी।

    अपील पर, CESTAT ने आदेश को रद्द कर दिया और मामले को प्रतिवादी को वापस भेज दिया, जिसने न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से 16 साल से अधिक और आयात की तारीख से 24 साल से अधिक समय बीतने के बाद एक आदेश पारित किया। जब याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत सुनवाई नोटिस की वैधता पर सवाल उठाया, तो प्रतिवादी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनमें से अधिकांश हस्तलिखित और अस्पष्ट थे।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    पीठ ने पाया कि सीईएसटीएटी ने निर्णय कार्यवाही के निपटान के लिए छह महीने की बाहरी सीमा तय की है, और याचिकाकर्ताओं को केवल दस्तावेजों की मांग करने या निरीक्षण करने का अवसर दिया गया था, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं।

    इस प्रकार, यदि याचिकाकर्ताओं ने कथित रूप से इस विकल्प का प्रयोग नहीं करने या इस अवसर का लाभ उठाने का विकल्प चुना, तो प्रतिवादी को छह महीने के भीतर एससीएन का निपटान करने के सीईएसटीएटी के निर्देश की अवहेलना करने का कोई वैध बहाना नहीं मिला, पीठ ने कहा।

    पीठ ने स्पष्ट किया कि सीईएसटीएटी का आदेश यह संकेत नहीं देता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड का निरीक्षण करने या समय के भीतर जवाब दाखिल करने में अनुपस्थिति या विफलता, समय सीमा के भीतर मामले का निपटान करने के लिए निर्णय प्राधिकरण को दोषमुक्त कर देगी।

    पीठ ने कहा कि राजस्व की ओर से सुस्ती और लापरवाही के लिए याचिकाकर्ताओं को पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

    यदि विवादित एससीएन के रूप में डैमोकल्स की तलवार याचिकाकर्ताओं पर 21 साल से अधिक समय तक लटकी रहती है, तो उच्च न्यायालय ने माना कि इससे याचिकाकर्ताओं के लिए अपने व्यवसाय की योजना बनाना या किसी आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान करना असंभव हो जाएगा।

    अदालत ने कहा कि इस तरह की अत्यधिक देरी निष्पक्ष प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है, जो हमेशा वित्तीय मामलों में निर्णय को सूचित करती है। इसलिए, हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश, साथ ही कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया और करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया।

    केस डिटेलः एसजेपी इम्पेक्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | रिट पीटिशन नंबर 3793/2024

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story