धारा 148 एनआई एक्ट | अपीलीय न्यायालय असाधारण मामला बनने पर न्यूनतम 20% जुर्माना जमा करने की शर्त में ढील दे सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

30 Aug 2024 4:49 PM IST

  • धारा 148 एनआई एक्ट | अपीलीय न्यायालय असाधारण मामला बनने पर न्यूनतम 20% जुर्माना जमा करने की शर्त में ढील दे सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलीय न्यायालय को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करने में सक्षम बनाने वाला प्रावधान, जिसमें निचली अदालत द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20% जमा करने (धारा 148 के तहत) का निर्देश दिया जाता है, विवेकाधीन प्रकृति का है और अनिवार्य नहीं है।

    यह आदेश जस्टिस बी वी एल एन चक्रवर्ती ने एक आपराधिक याचिका में पारित किया, जो अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित सजा के निलंबन के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी।

    आदेश में कहा गया,

    "...सामान्य रूप से, अपीलीय न्यायालय एनआईए अधिनियम की धारा 148 में दिए गए अनुसार जमा की शर्त लगाने में न्यायसंगत होगा। हालांकि, किसी मामले में, चाहे अपीलीय न्यायालय 20% जमा की शर्त से संतुष्ट हो, यह अन्यायपूर्ण होगा, विशेष रूप से दर्ज किए गए कारण के लिए अपवाद किए जा सकते हैं। इसलिए, जब अपीलीय न्यायालय धारा 389(3) सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन पर विचार करता है। चेक जारी करने वाले (आरोपी) द्वारा बीएनएसएस की धारा 430 के अनुरूप, जिसे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, अपीलकर्ता न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह असाधारण मामला है, जिसके लिए जुर्माना/मुआवजा राशि का 20% जमा करने की शर्त लगाए बिना सजा को निलंबित करने की आवश्यकता है। यदि अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह एक असाधारण मामला है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए"।

    हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 की न्यायिक व्याख्या के विकास का पता लगाया। न्यायालय ने कहा कि यह धारा चेक अनादर मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने और तुच्छ अपीलों के कारण होने वाली अनावश्यक देरी को रोकने के लिए शुरू की गई थी।

    न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया, जिन्होंने इस प्रावधान की समझ को आकार दिया है, वे सुरिंदर सिंह देसवाल @ कर्नल एस.एस. देसवाल और अन्य बनाम वीरेंद्र गांधी और जंबू भंडारी बनाम एम.पी. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और अन्य हैं।

    सुरिंदर सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 148 में "हो सकता है" शब्द को आम तौर पर "करेगा" के रूप में समझा जाना चाहिए, जिससे अपीलीय न्यायालयों के लिए जुर्माना या मुआवजे का कम से कम 20% जमा करने का आदेश देना एक नियम बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि यह व्याख्या संशोधन के पीछे विधायी मंशा के अनुरूप है।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने जम्बू भंडारी के हालिया फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया था।

    न्यायालय ने माना था कि, न्यायालयों को ऐसे मामलों में अपवाद बनाने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, जहां ऐसी शर्त अन्यायपूर्ण होगी या धारा 148 के प्रावधानों को लागू करते समय अपीलकर्ता को अपील करने के उनके अधिकार से वंचित करेगी।

    इन मिसालों के आधार पर, बेंच ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रत्येक मामले में जमा की शर्त लगाए बिना सजा को निलंबित करने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं।

    महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई अपवाद बनाया जाता है, तो ऐसा करने के कारणों को आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले में, यह पाया गया कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिकल्पित अपवाद के अंतर्गत आता है या नहीं। इस तरह के विचार की अनुपस्थिति को एक महत्वपूर्ण चूक माना गया, जिसके कारण मामले की नए सिरे से जांच की आवश्यकता हुई।

    “इस मामले में, विद्वान अपीलीय न्यायालय के विवादित आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जिस पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विचार किया हो, चाहे मामले अपवाद के अंतर्गत आते हों या नहीं? यानी, क्या यह जुर्माना/मुआवजा राशि का 20% जमा करने की शर्त लगाए बिना सजा को निलंबित करने का औचित्य रखता है?”

    इस प्रकार, मामले को नए सिरे से विचार के लिए अपीलीय न्यायालय में वापस भेज दिया गया, और याचिकाकर्ता को दस दिनों के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

    आपराधिक याचिका संख्या: 5914/2024

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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