न्यायालय पशुओं के कल्याण के लिए निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

20 Jun 2024 6:18 AM GMT

  • न्यायालय पशुओं के कल्याण के लिए निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को 195 गोजातीय पशुओं की अवैध हिरासत को चुनौती देने वाली और उन्हें पेश करने की प्रार्थना करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस यू दुर्गा प्रसाद और जस्टिस सुमति जगदम की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिससे 195 कथित अवैध रूप से हिरासत में लिए गए पशुओं को पेश करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में कार्यालय की आपत्तियों पर सुनवाई की जा सके।

    खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जब तक पशुओं के कल्याण से संबंधित स्थिति शामिल है, तब तक बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में रिट स्वीकार्य है या नहीं, इसकी तकनीकी बातें उसे निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से नहीं रोक सकती।

    यह रिट याचिका संबंधित नागरिकों और पशु कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई, जिसमें प्रार्थना की गई है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अज्ञात स्थान पर अवैध रूप से हिरासत में ली गई गायों को पेश किया जाए।

    उन्होंने बताया कि बकरीद से एक दिन पहले उन्हें खबर मिली कि विजयवाड़ा में वध के लिए अयोग्य मवेशियों को बूचड़खाने ले जाया जा रहा है। याचिकाकर्ता उस स्थान पर पहुंचे और जानवरों की जांच शुरू की। कथित तौर पर, जानवर 10 साल से कम उम्र के थे, उनका वजन कम था और कुछ तो गांठदार त्वचा रोग से भी पीड़ित थे।

    नियमों के अनुसार, 10 साल से कम उम्र के जानवर या बीमार जानवर कुर्बानी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने तुरंत संबंधित पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई और स्थिति का संज्ञान लिया गया। मवेशियों को सुरक्षित रखा गया और आगे के परिवहन से बचाया गया।

    याचिकाकर्ताओं को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लगभग 300 लोगों की भीड़ थाने के बाहर इकट्ठा हुई और जब्त किए गए जानवरों को छोड़ने की मांग कर रही थी, उनका दावा है कि वे उनके मालिक हैं। यह कहा गया कि भीड़ के दावे याचिकाकर्ताओं के लिए अस्वीकार्य है, लेकिन जांच अधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ताओं को रिमांड पर ले लिया और जानवरों को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

    याचिका में कहा गया,

    "प्रतिवादी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे प्रक्रिया का पालन करें, यानी अपराध दर्ज करें, सुरक्षित मवेशियों को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। फिर वास्तविक खरीदार को अपनी वास्तविक पहचान दिखाते हुए मवेशियों को मुक्त करने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। हालांकि, प्रतिवादी अधिकारियों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन मौखिक रूप से इनकार करते हुए उन्होंने उन्हें दावेदारों को नहीं सौंपा और वे जल्द ही ऐसा करेंगे। इस संबंध में प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई अवैध, मनमानी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और उसके तहत बनाए गए नियमों और एपी गोहत्या निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम, 1977 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।"

    केस टाइटल: सुरबत्तुला गोपाल राव बनाम एपी राज्य

    Next Story