S.391 CrPC | किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यदि आवश्यक हो तो मौत की सजा के संदर्भ के चरण में गवाह के अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं: उड़ीसा हाईकोर्ट

Update: 2024-05-13 10:54 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में जादू-टोने के संदेह में परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाए नौ व्यक्तियों की ओर से दायर एक याचिका की मौत की सजा के संदर्भ से सुनवाई के चरण में अभियोजन पक्ष के गवाह के अतिरिक्त साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति दे दी है।

दोषियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की डिवीजन बेंच ने कहा,

“आपराधिक न्याय एकतरफा नहीं है। इसके कई पहलू हैं और न्यायालय को परस्पर विरोधी अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। अपराध के पीड़ित या आरोपी को क्रमशः लोक अभियोजक या बचाव पक्ष के वकील और यहां तक कि न्यायालय की लापरवाही या चूक का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।''

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

वर्ष 2016 में जादू-टोने के संदेह में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के आरोप में नौ अपीलकर्ताओं पर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा ट्रायल चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाया और हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई।

सीआरपीसी की धारा 366 के प्रावधान के तहत मौत की सजा के आदेश को पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में भेजा गया था और अपीलकर्ताओं ने फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए एक आपराधिक अपील भी दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा समान रूप से सुनवाई की गई थी।

सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि एक किशोर अपराधी अपराध में शामिल था और उस पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अलग से मुकदमा चलाया गया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य गवाह ने दोनों मुकदमों में विरोधाभासी बयान दिए, यानी एक सत्र न्यायाधीश, रायगडा के समक्ष और दूसरा जेजेबी, रायगडा के समक्ष।

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने एक अंतरिम आवेदन दायर कर उक्त गवाह से दोबारा पूछताछ करने और उससे कुछ सवाल पूछने के लिए अदालत से अनुमति मांगी। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि गवाह ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विरोधाभासी बयान दिए, लेकिन उसका प्रभावी ढंग से खंडन नहीं किया जा सका क्योंकि मामले का संचालन करने वाले वकील को जेजेबी के समक्ष गवाह द्वारा दिए गए बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत उल्लिखित 'पिछला बयान' शब्द का अर्थ एक गवाह द्वारा अदालत में उसके बयान के समय पहले दिए गए बयान से होगा।

न्यायालय ने हाईकोर्ट के साथ-साथ शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया, जिसमें आम तौर पर यह माना गया था कि ट्रायल के दौरान गवाह द्वारा दिया गया पिछला बयान धारा 145 के अनुसार 'पिछला बयान' बना रहेगा। अभियुक्त ऐसे बयान के निर्माता को अपने पिछले बयान से खंडन करने का हकदार है।

अदालत ने कहा कि संबंधित गवाह की गवाही सत्र न्यायाधीश द्वारा 02.03.2020 को दर्ज की गई थी। इस प्रकार, जेजेबी के समक्ष उसने जो साक्ष्य दिया, उसे 'पिछला बयान' माना जा सकता है और बचाव पक्ष के वकील के लिए उसके पिछले बयान के आधार पर उसका खंडन करना स्वीकार्य था। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील द्वारा गवाह का खंडन करने के लिए उस संबंध में कोई सवाल नहीं उठाया गया था।

इसलिए, मुख्य मुद्दा जो विचार के लिए सामने आया वह यह था कि क्या अदालत को अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने के लिए गवाह को वापस बुलाने की अनुमति केवल इसलिए देने से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि बचाव पक्ष के वकील जिरह करते समय ऐसे विरोधाभासों को सामने लाने में विफल रहे।

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, न्यायालय ने कई उदाहरणों का उल्लेख किया, जिसमें पूर्ण चंद्र सामल बनाम उड़ीसा राज्य में हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां भी शामिल हैं, जिसमें यह देखा गया था:

“…सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अपीलीय अदालत द्वारा या तो आगे के साक्ष्य स्वयं लेने के लिए या इसे निचली अदालत द्वारा लेने का निर्देश देने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपीलीय न्यायालय के रिकॉर्ड में ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करना आवश्यक माना जाता है... ऐसी शक्ति किसी भी पक्ष की प्रार्थना पर या स्वत: संज्ञान पर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। जब कोई पक्ष अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने की मांग करता है तो यही सिद्धांत पुनरीक्षण न्यायालय पर भी लागू होता है।''

मामले के तथ्यों और उदाहरणों पर विचार करते हुए, न्यायालय का विचार था कि न्याय के हित में और मामले के उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, यदि अतिरिक्त साक्ष्य लेने की आवश्यकता है और यदि इस तरह के अभ्यास से पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा किसी भी पक्ष को, तो अपीलीय अदालत ऐसे साक्ष्य को दर्ज करने का निर्देश दे सकती है।

“आपराधिक मामले में त्वरित सुनवाई का अधिकार जिसमें दोषसिद्धि के खिलाफ अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपील का निपटान शामिल है, अभियुक्त का एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन त्वरित सुनवाई के लिए, न्याय से इनकार या न्याय का गंभीर पतन नहीं होना चाहिए ।"

तदनुसार, न्यायालय ने अंतरिम आवेदन की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट को उक्त के अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया। हालांकि, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि अतिरिक्त सबूतों की रिकॉर्डिंग केवल उन्हीं सवालों तक सीमित रहेगी जिनका अंतरिम आवेदन में उल्लेख किया गया था। इसने अभियोजन पक्ष को जरूरत पड़ने पर गवाह से दोबारा पूछताछ करने की भी छूट दी।

केस : ओडिशा राज्य बनाम देनगन सबर और अन्य।

Tags:    

Similar News