कुकी संगठन ने ऑडियो क्लिप को लेकर सीएम के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की

Update: 2025-01-28 07:20 GMT
कुकी संगठन ने ऑडियो क्लिप को लेकर सीएम के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की

कुकी संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए लीक हुए कुछ ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की।

संगठन की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

भूषण ने बताया कि पिछले आदेश के अनुसार तत्कालीन CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने उन्हें ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को दर्शाने वाली सामग्री पेश करने का निर्देश दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑडियो क्लिप को वेरिफिकेशन के लिए ट्रुथ लैब्स को भेजा था।

उन्होंने कहा,

"मैंने टेप को ट्रुथ लैब को भेजा था। हमें विस्तृत रिपोर्ट मिली जिसे मैंने याचिका के साथ दायर किया"

इस पर CJI ने जवाब दिया,

"एक लिखित अनुरोध पेश करें। इसे मेरे सामने रखा जाए"

भूषण ने आगे कहा, "याचिकाकर्ता को मणिपुर द्वारा परेशान किया गया।”

CJI ने दोहराया कि सुनवाई की तारीख प्रक्रिया के अनुसार तय की जाएगी

"इसे मेरे सामने रखें मैं तारीख तय करूंगा, यही प्रक्रिया है जिसका हम पालन करते हैं।"

इससे पहले भूषण ने कहा कि क्लिप में परेशान करने वाली बातचीत थी। सीएम को यह स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने हिंसा को भड़काया और हमलावरों को बचाया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई।

पिछले आदेश के अनुसार न्यायालय ने टिप्पणी की,

"अदालत द्वारा ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने से पहले हम याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष क्लिप की प्रामाणिकता दर्शाने वाली सामग्री दाखिल करने की अनुमति देना उचित समझते हैं।"

पीठ ने एसजी की प्रारंभिक आपत्ति भी दर्ज की कि याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।

केस टाइटल: कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 702/2024

Tags:    

Similar News