सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने उन्हें 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। अंतरिम जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 10 जुलाई को बिना किसी चूक के सरेंडर करना होगा।
राउत की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने बताया कि राउत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दी, लेकिन आदेश पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी दादी का मई के आखिरी हफ्ते में निधन हो गया और कुछ अंतिम संस्कार समारोह किए जाने हैं।
एनआईए की ओर से पेश वकील ने कहा कि आवेदन को एनआईए कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। हालांकि, भट ने जवाब दिया कि चूंकि जमानत आदेश को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए विशेष अदालत आवेदन पर विचार नहीं करेगी।
संक्षेप में कहें तो आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता राउत पर 2018 के भीमा कोरेगांव जाति-आधारित हिंसा के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) की धारा 15 के तहत आरोप लगाया गया। उन पर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) से संबंध रखने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है।
राउत को जून, 2018 में गिरफ्तार किया गया। 5 साल से अधिक समय के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद बड़ी साजिश मामले में जमानत दे दी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निर्णय पर पहुंचने में अदालत ने यह भी नोट किया कि उन्होंने बिना किसी मुकदमे के 5 साल और 3 महीने जेल में बिताए हैं।
हालांकि, जमानत आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक बढ़ा दी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला आखिरी बार 14 जून को सूचीबद्ध किया गया, जब जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच को सूचित किया गया कि राउत की दादी का अंतिम संस्कार 26 मई को है, लेकिन शेष समारोह 27 जून को निर्धारित किए गए।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया गया, जिन्होंने निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
केस टाइटल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम महेश सीताराम राउत, सीआरएल.ए. नंबर 3048/2023