BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर समेत उसके पास उपलब्ध सारी जानकारी का खुलासा करने को कहा
चुनावी बांड मामले में नवीनतम विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से चुनावी बांड के संबंध में उसके पास उपलब्ध सभी 'कल्पना योग्य' विवरणों का खुलासा करने को कहा, जिसमें प्रत्येक बांड के अनुरूप अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी शामिल है।
"...इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को अपने पास उपलब्ध सभी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें खरीदे गए बांड का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, यदि कोई हो, शामिल होगा। भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए , बैंक के चेयरपर्सन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि उन्होंने अपनी कस्टडी में सभी विवरणों का खुलासा किया है और कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है।''
न्यायालय ने कहा कि उसके 15 फरवरी के फैसले ने एसबीआई को खरीद/भुनाने की तारीख, क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम और मूल्यवर्ग सहित "सभी विवरण" का खुलासा करने के लिए बाध्य किया है। "सहित" शब्द के उपयोग का अर्थ है कि निर्णय में निर्दिष्ट विवरण उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि भारत के चुनाव आयोग को एसबीआई से प्राप्त विवरण प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए।
यह चुनावी बांड विवरण से संबंधित अदालत द्वारा निर्देशित प्रकटीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए एक संविधान पीठ के फैसले से उत्पन्न हुआ है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के बैंक के आवेदन को खारिज कर दिया था।
अदालत की फटकार के बाद, स्टेट बैंक ने उसके निर्देशों के अनुपालन में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत किया। विवरण दो अलग-अलग सूचना पैकेटों में प्रदान किए गए थे - पहले में चुनावी बांड के खरीदारों का विवरण था, और दूसरे में उन राजनीतिक दलों के नाम थे जिन्होंने सभी आवश्यक विवरणों के साथ इन बांडों को भुनाया था।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के लिए फिर से बैठी। आयोग ने शीर्ष अदालत को पहले दिए गए चुनावी बांड विवरण वाले सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग करते हुए कहा कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रतियां नहीं रखीं। इसके जवाब में, पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को शनिवार शाम 5 बजे तक डेटा की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मूल प्रति चुनाव आयोग को वापस करने का निर्देश दिया गया। उन्हें डिजीटल फाइलें भी उपलब्ध कराई गईं ताकि डेटा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।
महत्वपूर्ण रूप से, पिछले सप्ताह की सुनवाई के दौरान, पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को प्रत्येक चुनावी बांड के अनुरूप अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या का खुलासा करने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही उस विवरण के साथ जो उसने पहले ही बांड खरीद और भुनाने के संबंध में खुलासा किया है। तदनुसार, इसने एसबीआई को नोटिस जारी किया और मामले को सोमवार, 18 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
'सभी विवरणों' का खुलासा करने का मतलब बांड नंबर का भी खुलासा करना है: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई चंद्रचूड़ ने आवश्यक खुलासे के दायरे पर जोर देते हुए कहा, "फैसले में, हमने भारतीय स्टेट बैंक से 'सभी विवरण' का खुलासा करने के लिए कहा था।" इसमें बांड नंबर भी शामिल हैं। बैंक सभी विवरणों का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं हो सकता। इस अदालत के आदेश की प्रतीक्षा न करें।”
भारतीय स्टेट बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट स्वीकार किया,
“अगर नंबर देने होंगे तो हम देंगे। यह कोई समस्या नहीं है।"
उन्होंने यह कहकर बैंक का बचाव किया कि खुलासे की वर्तमान स्थिति अप्रैल 2019 में अदालत के अंतरिम निर्देश की समझ के आधार पर है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया,
“जब हम 'सभी विवरण' कहते हैं, तो इसमें सभी बोधगम्य डेटा शामिल होते हैं। यह अंतरिम आदेश हमारे अंतिम निर्णय के साथ विलय हो गया है। हम इसे स्पष्ट करेंगे और कहेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक न केवल बांड नंबर दाखिल करेगा बल्कि उससे यह भी कहेंगे कि वह एक हलफनामा जमा करे जिसमें कहा गया हो कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है। जिम्मेदारी अदालत पर नहीं होनी चाहिए।”
अदालत कक्ष में बहस के दौरान, फिक्की और एसोचैम का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बांड नंबरों के प्रकटीकरण को स्थगित करने के लिए उन्हें मनाने के प्रयास में अदालत को संबोधित करने की मांग की।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया,
"हमारे पास बोर्ड पर ऐसा कोई आवेदन नहीं है।"
जब रोहतगी ने उद्योगपतियों की ओर से अपने आवेदन पर जोर देने की मांग की, तो सवाल उठाया कि जब गुमनामी की गारंटी थी तो जानकारी का खुलासा करने के लिए कैसे कहा जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जवाब दिया,
"मिस्टर रोहतगी, केवल एक ही जवाब है। 12 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा जब हमने विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया। उस समय सभी को नोटिस दिया गया था। यही कारण है कि हमने इस अंतरिम आदेश से पहले बेचे गए बांड का खुलासा करने के लिए नहीं कहा। यह इस संविधान पीठ द्वारा एक सचेत विकल्प था।''
सोशल मीडिया कमेंट्री से निपटने के लिए अदालतों का दायरा काफी व्यापक होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
अदालत को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी संबोधित किया, जिन्होंने अदालत के फैसले पर सोशल मीडिया टिप्पणी से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने आंकड़ों के दुरुपयोग और गलत सूचना की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की -
“अदालत का फैसला किस तरह से चल रहा है, इसकी जानकारी उसे दी जानी चाहिए...अब ये खेल सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि किसी अन्य स्तर पर शुरू हो गया है। अदालत के समक्ष मौजूद लोगों ने जानबूझकर अदालत को शर्मिंदा करने के लिए प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर शर्मिंदगी पैदा करने वाले पोस्ट की बाढ़ शुरू हो गई है। आंकड़ों को किसी भी तरह से तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, टेढ़े-मेढ़े आंकड़ो के आधार पर तमाम तरह की पोस्टें बनाई जाती हैं। क्या आप एक निर्देश जारी करने पर विचार करेंगे…”
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने आश्वस्त किया कि अदालत सोशल मीडिया कमेंट्री को संभालने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा, “एक संस्था के रूप में, हमारे कंधे सोशल मीडिया कमेंट्री से निपटने के लिए काफी चौड़े हैं। हमारा इरादा प्रकटीकरण था... हम कानून के शासन द्वारा शासित हैं।
अदालत के अंतरिम आदेश और अंतिम फैसले के बीच बांड विवरण का खुलासा करने का निर्देश एक सचेत निर्णय था: सुप्रीम कोर्ट
संबंधित विकास में, 'नागरिक अधिकार ट्रस्ट' ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है जिसमें 1 मार्च, 2018 और 11 अप्रैल, 2019 के बीच बेचे गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की मांग की गई है, जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या, खरीद की तारीख, मूल्यवर्ग, दानदाताओं और राजनीतिक दलों के नाम शामिल है । दावा किया गया है कि इस अवधि में 4,000 करोड़ रुपये के कुल 9,159 बॉन्ड बेचे गए।
वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को केवल 12 अप्रैल, 2019 को अदालत के अंतरिम आदेश के बाद से 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक घोषित करने की तारीख तक बेचे गए बांड से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया है।
सोमवार की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस आवेदन का जवाब देते हुए इस बात पर जोर दिया कि खुलासे के निर्देश को 12 अप्रैल, 2019 से लागू करना संविधान पीठ का एक सचेत विकल्प था। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत के रुख को एक बार फिर स्पष्ट किया, जब एडवोत्ट प्रशांत भूषण सहित कुछ वकीलों ने अदालत से सरकार की योजना की शुरुआत से चुनावी बांड विवरण का खुलासा करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
"हमारे फैसले में, हमने एक सचेत निर्णय लिया है कि कट-ऑफ तारीख अंतरिम आदेश की तारीख (12 अप्रैल, 2019) होनी चाहिए। हमने वह तारीख इसलिए ली क्योंकि यह हमारा विचार था कि एक बार अंतरिम आदेश सुनाए जाने के बाद, हर कोई नोटिस पर रखें। यदि हमें पहले की तारीख पर वापस जाना है, तो यह निर्णय का एक महत्वपूर्ण संशोधन बन जाएगा और इस निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता होगी। यह एक विविध आवेदन में नहीं किया जा सकता है।"
इस पर सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने जवाब दिया,
"तार्किक रूप से, एक बार मतदाता को जानने का अधिकार शुरू से ही होना चाहिए। लेकिन अगर महामहिम ने सचेत निर्णय लिया है, तो मैं इस पर दबाव नहीं डाल रहा हूं।"
जब भूषण ने अपनी भावपूर्ण दलील जारी रखी, तो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,
"इन 'सार्वजनिक उत्साही नागरिकों' द्वारा पर्याप्त सहायता है। वह भविष्य की जनहित याचिका के लिए विवरण एकत्र कर रहे हैं।"
अंततः, पीठ ने इस आवेदन को यह दर्ज करते हुए गैर-सुनवाई योग्य बताते हुए खारिज कर दिया कि इसमें संविधान पीठ के फैसले में ठोस संशोधन की मांग की गई है।
पृष्ठभूमि
एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गुमनाम चुनावी बांड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
इतना ही नहीं, इस संवैधानिक पीठ ने चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक भारतीय स्टेट बैंक को इन बांडों को जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, बैंक को 12 अप्रैल, 2019 को अदालत के अंतरिम आदेश के बाद से की गई ऐसी सभी बांड खरीद का विवरण 6 मार्च, 2024 की समय सीमा निर्धारित करते हुए, तीन सप्ताह के भीतर भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
समय सीमा समाप्त होने से कुछ दिन पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। इसके बाद, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), कॉमन कॉज़ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित विभिन्न दलों ने चुनावी बांड से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा न करने के लिए इसके खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर कीं।
एसबीआई के आवेदन को पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि अपेक्षित जानकारी बैंक के पास आसानी से उपलब्ध है, और जारीकर्ता बैंक द्वारा डेटा संकलित करने की जटिलता के आधार पर समय सीमा बढ़ाने के प्रयासों को खारिज कर दिया। तदनुसार, अदालत ने 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति तक इन विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया।
इस निर्देश के बाद, एसबीआई ने 12 मार्च को अदालत के आदेश के अनुपालन में भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत किया। ईसीआई ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अपने प्रवक्ता के माध्यम से इस विकास की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त, 13 मार्च, 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अनुपालन हलफनामा दायर किया, जिसमें ईसीआई को चुनावी बांड विवरण प्रस्तुत करने की पुष्टि की गई। हलफनामे में बताया गया कि बैंक ने दो अलग-अलग पैकेटों में जानकारी प्रदान की: एक में बांड खरीदने वालों का विवरण था और दूसरे में इन बांडों को भुनाने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी थी। इसके अलावा, एसबीआई ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच कुल 22,217 बांड खरीदे गए, जबकि इस अवधि के दौरान 22,030 बांड भुनाए गए।
इसके बाद के कदम में, 14 मार्च को, भारत के चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आपूर्ति किए गए चुनावी बांड डेटा को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। शनिवार को, सुप्रीम कोर्ट ने उसके आवेदन के जवाब में, चुनावी बांड पर राजनीतिक दलों से प्राप्त डेटा वाले सीलबंद लिफाफे को डिजिटल संस्करण के साथ वापस कर दिया। इसके बाद, आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस विकास की घोषणा करते हुए, अदालत की रजिस्ट्री से प्राप्त डिजीटल डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।
मामले का विवरण- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। | डायरी नंबर 11805/ 2024