'जांच के बाद' दर्ज की गई एफआईआर संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट ने जांच को दागदार माना, पुलिस ने वास्तविक एफआईआर छुपाई

Update: 2024-08-10 05:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में गंभीर खामियों को देखते हुए हत्या के मामले में दोषसिद्धि रद्द की।

कोर्ट ने पाया कि एफआईआर एफआईआर के आधार पर नहीं, बल्कि बाद में की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की "जांच के बाद" दर्ज की गई एफआईआर से भरोसा नहीं होता।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मामले में दर्ज की गई एफआईआर वास्तव में "प्रथम सूचना" नहीं थी। अपराध से संबंधित जानकारी आधिकारिक एफआईआर दर्ज होने से पहले ही प्राप्त हो गई।

इस मामले में पुलिस कांस्टेबल देमिस्टलकुमार (पीडब्लू 12) को अपराध का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया। मुकदमे के दौरान यह बात सामने आई कि पीडब्लू 12 अपराध स्थल से बरामद हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन गया। हालांकि, पीडब्लू 12 द्वारा न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही उसके बयान दर्ज किए गए।

मोहम्मद आरिफ मेमन (पीडब्लू-11) की सूचना के आधार पर एफआईआर काफी बाद में दर्ज की गई।

अदालत ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पुलिस कांस्टेबल, डेमिस्टलकुमार (पीडब्लू-12) द्वारा बताई गई घटना के पहले संस्करण को एफआईआर माना जाना चाहिए और मोहम्मद आरिफ मेमन (पीडब्लू-11) द्वारा दर्ज की गई शिकायत को धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और उससे आगे कुछ नहीं। इसे एफआईआर नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह धारा 162 सीआरपीसी के तहत आता। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष अदालत से प्रारंभिक संस्करण को छिपाने का दोषी है। इसलिए इस आधार पर अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।"

आरोपी ने तर्क दिया कि चूंकि पीडब्लू 12 एक "प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए हथियारों को पेश किया और उससे पुलिस स्टेशन में घटना के बारे में भी पूछताछ की गई, इसलिए उसका बयान जो संभवतः घटना के बारे में पहला विस्तृत खुलासा था, एफआईआर का चरित्र ग्रहण कर लेता। हालांकि, उसका बयान कभी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, जो जानबूझकर छिपाने के समान था। पुलिस स्टेशन में हुई ये कार्यवाही निश्चित रूप से पुलिस स्टेशन में रखी गई दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दर्ज की गई होगी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने मामले के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को जानबूझकर छिपाया है, जो न्यायालय के समक्ष संबंधित दैनिक डायरी प्रविष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।"

जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि पीडब्लू 11 द्वारा दी गई जानकारी को एफआईआर नहीं माना जा सकता है और इसे जांच के दौरान दिए गए बयान के रूप में माना जाएगा और यह धारा 162 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है।

राज्य आंध्र प्रदेश बनाम पुनाती रामुलु और अन्य के मामले का संदर्भ दिया गया, जो 1994 के सप (1) एससीसी 590 में दर्ज किया गया था, जहां न्यायालय ने कहा,

"जब जांच अधिकारी जानबूझकर प्रकृति के संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहा है, जैसा कि इस मामले में है, और उचित विचार-विमर्श, परामर्श और चर्चा के बाद घटनास्थल पर पहुंचने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की है तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि जांच दूषित है। इसलिए ऐसी दूषित जांच पर भरोसा करना असुरक्षित होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पुलिस अधिकारी कहां है। सबूत गढ़ने और झूठे सुराग बनाने से रोका होगा।"

केस डायरी को दबाना

अदालत ने यह भी संदिग्ध पाया कि केस डायरी पेश नहीं की गई।

अदालत ने टिप्पणी की,

"हमें यह असंभव और पूरी तरह से अस्वीकार्य लगता है कि पुलिस कांस्टेबल ने घटना देखी थी। वह अपराध के हथियार भी पुलिस स्टेशन लाया और फिर भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया और हथियारों की प्रस्तुति का तथ्य पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दर्ज नहीं किया गया।"

अदालत ने कहा,

"चूंकि पुलिस कांस्टेबल, देमिस्टल कुमार (पीडब्लू-12) ने जघन्य हमले का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करते हुए अपराध के हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की, इसलिए कोई कारण नहीं था कि पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसका बयान तुरंत दर्ज क्यों नहीं किया गया। ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों से अदालत के मन में एक उचित संदेह पैदा होता है कि देमिस्टल कुमार (पीडब्लू-12) का बयान निश्चित रूप से दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दर्ज किया गया होगा, लेकिन उसका बयान अभियोजन पक्ष के मामले के अनुकूल नहीं हो सकता है। इसीलिए दैनिक डायरी प्रविष्टि को कभी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। दैनिक डायरी का प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष की ओर से एक गंभीर चूक है।"

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि केस डायरी पेश करने से यह स्पष्ट हो जाता कि शिकायत लिखित रूप में की गई या मौखिक रूप से, क्योंकि पीडब्लू 11 द्वारा शिकायत के समय, स्थान और तरीके से संबंधित बयानों में विरोधाभास था।

साथ ही, 2024 लाइव लॉ (एससी) 316 में रिपोर्ट किए गए बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के एक हालिया मामले का संदर्भ दिया गया, जहां भी विरोधाभास को हल करने के लिए केस डायरी के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जैसा कि वर्तमान मामले में है, क्योंकि शिकायतकर्ता यह दिखाने में असमर्थ था कि शिकायत लिखित शिकायत के रूप में की गई थी या पुलिस द्वारा लिखित रूप में यानी मौखिक शिकायत की गई थी।

अदालत ने बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर में कहा,

“इस महत्वपूर्ण पहलू पर गंभीर विरोधाभास है कि क्या शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1) द्वारा रिपोर्ट लिखित शिकायत के रूप में प्रस्तुत की गई या क्या शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1) का मौखिक बयान पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके घर पर दर्ज किया गया, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई (प्रदर्श पी-10)। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुलिस स्टेशन में रखी गई डेली डायरी का प्रस्तुत न किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर है, इसलिए एफआईआर (प्रदर्श पी-10) एक जांच के बाद का दस्तावेज है और यह विश्वास पैदा नहीं करता है।”

एफआईआर के समय के बारे में विरोधाभास

रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अदालत ने पीडब्लू 11 द्वारा दिए गए बयान में विरोधाभासों को देखते हुए उसकी गवाही को खारिज कर दिया।

अदालत ने पीडब्लू 11 द्वारा दिए गए बयान का खंडन किया,

“जबकि मोहम्मद आरिफ मेमन (पीडब्लू-11), प्रथम सूचनाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने शिकायत का मसौदा तैयार किया और इसे आनंद टाउन पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एस.एन. घोरी, पीएसआई (पीडब्लू-17) ने कहा कि शिकायत प्रथम सूचनाकर्ता मोहम्मद आरिफ मेमन (पीडब्लू-11) के मौखिक बयान के आधार पर दर्ज की गई, जिसे उन्होंने कृष्णा मेडिकल अस्पताल, करमसाद में लिखित रूप में दर्ज किया था।''

अदालत ने कहा,

इस प्रकार, प्रथम सूचनाकर्ता (पीडब्लू-11) की मुख्य परीक्षा में बताए गए बयान से शिकायत के समय और स्थान के बारे में गंभीर विसंगति है।

न तो एफआईआर दर्ज करने का समय बताया गया और न ही उस तारीख और समय के बारे में पुष्टि की गई जिस पर उक्त एफआईआर संबंधित अदालत में पहुंची।

यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित आधार से परे आरोपी के अपराध को साबित करने में सक्षम नहीं था, अदालत ने अपीलकर्ता-आरोपी को संदेह का लाभ दिया और उन्हें आरोपित अपराध से बरी कर दिया।

अपील स्वीकार की गई।

केस टाइटल: अल्लारखा हबीब मेमन आदि बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील संख्या 2828-2829 वर्ष 2023

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