लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मामले में पप्पू यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई मांगने की अनुमति दी

Update: 2026-05-04 09:58 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकियों के मामले में हाइकोर्ट के समक्ष शीघ्र सुनवाई की मांग करने की अनुमति दी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता लेकिन याचिकाकर्ता की यह शिकायत कि उसकी सुरक्षा याचिका 19 नवंबर 2024 से हाइकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई, को देखते हुए सीमित राहत दी जा रही है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में औपचारिक आवेदन दायर कर शीघ्र सूचीबद्धता की मांग कर सकता है। हाईकोर्ट इस पर उचित आदेश पारित करेगा।

सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि कई बार उल्लेख के बावजूद हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई। उन्होंने बताया कि फिलहाल पप्पू यादव को केवल वाई श्रेणी सुरक्षा मिली हुई, जिसमें दो सुरक्षाकर्मी हैं और उनके भाई पर भी कथित हमला हो चुका है।

फरसात ने कहा कि बिश्नोई गैंग की ओर से खुले तौर पर धमकियां दी गईं और तत्काल आवश्यकता केवल इतनी है कि हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर शीघ्र सुनवाई हो।

हालांकि, खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे विश्वास है कि हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार कर उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

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