MBBS Internship: सुप्रीम कोर्ट ने NMC को सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेजों द्वारा इंटर्न को दिए जाने वाले Stipend का विवरण जमा करने का निर्देश दिया
एमबीबीएस इंटर्नशिप (MBBS Internship) करने वाले डॉक्टरों के वजीफे के भुगतान के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट (01 अप्रैल) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को सभी राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की स्टाइपेंड (Stipend) स्थिति के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि NMC ने सभी राज्यों में संपूर्ण मेडिकल कॉलेजों का विवरण नहीं दिया। इसलिए 15 सितंबर, 2023 को दिए गए पहले के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।
पिछले साल 15 सितंबर को पारित निर्देश में न्यायालय ने NMC को सारणीबद्ध चार्ट दाखिल करने और यह बताने के लिए कहा था कि (i) क्या यह सच है कि देश के 70% मेडिकल कॉलेज इंटर्न को कोई स्टाइपेंड नहीं देते हैं या भुगतान नहीं करते। राशि, जो न्यूनतम निर्धारित वजीफे से कम है (ii) NMC इंटर्नशिप स्टाइपेंड भुगतान के मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि NMC ने पूरा विवरण नहीं दिया, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने उसे चार सप्ताह के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया।
पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने चिंता व्यक्त की थी कि मेडिकल कॉलेज पर्याप्त रूप से स्टाइपेंड का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
जस्टिस धूलिया ने इस बात पर अफसोस जताया कि मेडिकल कॉलेज इतनी भारी फीस वसूलने के बावजूद स्टाइपेंड देने के लिए तैयार नहीं हैं।
जस्टिस धूलिया ने पिछली तारीख पर कहा था,
“वे किस तरह के मेडिकल कॉलेज हैं? वे एक करोड़ चार्ज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं और वे स्टाइपेंड भी देने को तैयार नहीं। या तो आप उन्हें भुगतान करें, या आपके पास इंटर्नशिप नहीं है।''
1 अप्रैल को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे ने कहा कि विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMG) को भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। न्यायालय ने अपना असंतोष व्यक्त किया और मौखिक रूप से कहा कि FMG के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अब मामले की अंतिम सुनवाई 6 मई, 2024 को तय की।
केस टाइटल: अभिषेक यादव और अन्य बनाम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 730/2022