BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली इलाके में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई

Update: 2025-04-03 06:54 GMT
BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली इलाके में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के पास तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने वन मामलों के मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर द्वारा पेड़ों की कटाई के संबंध में मौखिक उल्लेख किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया।

खंडंपीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को साइट का निरीक्षण करने और आज दोपहर 3.30 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई न हो। कोर्ट आज दोपहर 3.45 बजे मामले की सुनवाई करेगा।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"समाचार पत्रों में बताया गया कि कांचा गाचीबोवली जंगल में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। समाचारों से पता चलता है कि सप्ताहांत में लंबी छुट्टियों का फायदा उठाते हुए अधिकारियों ने पेड़ों को काटने के लिए दौड़ लगा दी। यह भी बताया गया है कि वन क्षेत्र में 8 प्रकार के अनुसूचित जानवर रहते हैं।”

हम तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को तत्काल संबंधित स्थल का दौरा करने और आज दोपहर 3.30 बजे तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को तुरंत इस आदेश की जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को देनी चाहिए, जो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

तेलंगाना राज्य के सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी ने बताया कि तेलंगाना हाईकोर्ट भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। कल (बुधवार), तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज तक पेड़ों की कटाई पर यथास्थिति का आदेश पारित किया था।

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