डॉक्टरों को Consumer Protection Act के तहत लाने के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-05-14 08:29 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता के मामले में उसके 1995 के फैसले, जिसने चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) के तहत शामिल किया था, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एक अपील पर फैसला करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने 26 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले मामले की विस्तार से सुनवाई की थी।

फैसला सुनाते हुए, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (जैसा कि 2019 में फिर से अधिनियमित किया गया) का मूल उद्देश्य और लक्ष्य केवल उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनैतिक व्यापार व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना था।

उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह कहे कि विधायिका ने कभी किसी पेशे या पेशेवर को अधिनियम के दायरे में शामिल करने का इरादा किया था।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"यह कहते हुए कि हमने राय दी है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता (1995) 6 SCC 651 मामले में निर्णय पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए और हमने सीजेआई से इसे पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया है।"

"हमने पेशे को व्यवसाय और व्यापार से अलग किया है। हमने कहा है कि एक पेशे के लिए शिक्षा या विज्ञान की किसी शाखा में उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। कार्य की प्रकृति विशेषज्ञता और कौशल है, जिसका बड़ा हिस्सा शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। ध्यान रखें एक पेशेवर के काम की प्रकृति के लिए, जिसके लिए उच्च स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण और दक्षता की आवश्यकता होती है, और जिसमें विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले कौशल और विशेष प्रकार के मानसिक कार्य शामिल होते हैं, जहां वास्तविक सफलता किसी के नियंत्रण से परे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है और पेशेवर के साथ किसी व्यवसायी या व्यापारी या उत्पादों या वस्तुओं के सेवा प्रदाता के समान या समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।"

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि 2019 में पुनः अधिनियमित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य और लक्ष्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनैतिक व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करना था।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

''विधायिका का इरादा कभी भी अधिनियम के दायरे में व्यवसायों या पेशेवरों को शामिल करने का था।''

यह मुद्दा, जो बार के सदस्यों के लिए प्रासंगिक है, 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से उभरा। आयोग ने फैसला सुनाया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत आती हैं।

इस फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (जैसा कि 2019 में पुनः अधिनियमित किया गया) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसने तर्क दिया कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।

यह याद किया जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष रखे गए तर्कों के बीच, यह भी प्रस्तुत किया गया था कि सिर्फ इसलिए कि वीपी शांता के मामले के माध्यम से चिकित्सा पेशे को अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, उसी तर्क से, कानूनी पेशे को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसे देखते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि शांता के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और डॉक्टरों को काफी परेशान किया जा रहा है

इसके अलावा, उपरोक्त मामले में कुछ अन्य विसंगतियों को भी उजागर किया गया था। इसके आधार पर, अदालत से अवलोकन के लिए इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

केस : बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डीके गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007

Tags:    

Similar News