एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना, उद्धव ठाकरे के पास उन्हें हटाने की कोई शक्ति नहीं थी: महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 22 जून, 2022 को जब पार्टी के भीतर प्रतिद्वंद्वी गुट उभरा तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना था। उन्होंने शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया है।
दोनों गुटों ने 2022 में स्पीकर के समक्ष एक-दूसरे के खिलाफ 34 याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें कुल 54 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई।
यूबीटी गुट ने प्रस्तुत किया कि पक्षप्रमुख का निर्णय पार्टी की इच्छा का पर्याय है, इसलिए यदि नेतृत्व संरचना में कोई दरार है, तो पक्षप्रमुख का निर्णय पार्टी की इच्छा का गठन करता है।
असहमति जताते हुए स्पीकर ने कहा कि जब प्रतिद्वंद्वी गुट उभरा तो शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का भारी बहुमत था और शिंदे को वैध रूप से पार्टी के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय "पार्टी पक्षप्रमुख" उद्धव की इच्छा को राजनीतिक दल की इच्छा नहीं कहा जा सकता। यह अंतर-पार्टी असहमति को सक्षम करने के लिए है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्पीकर ने पार्टी के 1999 के संविधान पर भरोसा किया, जिसने पार्टी प्रमुख के हाथों से शक्ति कम कर दी थी। उन्होंने खुलासा किया कि 2018 का संविधान, जिसने सत्ता को पार्टी प्रमुख के हाथों में केंद्रित किया, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। इस प्रकार वह इस पर ध्यान नहीं दे सकता है।
उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी नेता पद से हटाने की कोई शक्ति नहीं है।
उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के 40 सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार करते हुए स्पीकर ने तर्क दिया कि सुनील प्रभु 21 जून को पार्टी के अधिकृत सचेतक नहीं रह गए और उन्हें पार्टी की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए शिंदे-गुट के विधायकों को उक्त व्हिप का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। स्पीकर ने आगे कहा कि शिंदे गुट का बैठक में शामिल नहीं होना ज्यादा से ज्यादा पार्टी के भीतर असहमति का कृत्य कहा जा सकता है और इसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा संरक्षित किया जाएगा।
स्पीकर ने आगे कहा,
"यदि कुछ सदस्य हद से आगे बढ़ जाते हैं, जिससे अनुशासनहीनता होती है तो पार्टी ऐसे सदस्य को चेतावनी या निलंबन के माध्यम से संभाल सकती है। 10वीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना नहीं है। कोई भी पार्टी नेतृत्व 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का उपयोग 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की धमकी देकर बड़ी संख्या में सदस्यों के सामूहिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं कर सकता है... पार्टी के सदस्य स्पीकर के उच्च पदों की उम्मीद नहीं कर सकते। पार्टी के भीतर असहमति को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए।''
स्पीकर ने आगे घोषणा की कि भरत गोघवले को वैध रूप से सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, उन्होंने गोघवले द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए उद्धव के नेतृत्व वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि शिंदे गुट यह साबित करने में विफल रहा कि यूबीटी गुट के विधायकों को व्हिप दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में स्पीकर के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 31 दिसंबर, 2023 की समय सीमा तय की थी; अदालत ने बाद में समय सीमा 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पीकर की देरी पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया और कहा,
"इस अदालत के फैसले की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए।"
पार्टी में टूट
21 जून, 2022 को महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना पार्टी से कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य सेना विधायकों के ग्रुप के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
विद्रोह के तुरंत बाद उद्धव के गुट ने प्रस्ताव पारित किया और शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। उनकी जगह विधायक अजय चौधरी को नियुक्त किया। उद्धव के वफादार विधायक सुनील प्रभु को पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया।
लेकिन उसी दिन शिंदे के गुट ने एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि वह विधायक दल का नेतृत्व करना जारी रखेंगे और रायगढ़ के विधायक भरतशेत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया। स्पीकर ने 3 जुलाई, 2022 को शिंदे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
इस घटना के कारण महाराष्ट्र में शिव सेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई। 29 जून, 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
हालांकि, शिंदे और उनके साथ बगावत करने वाले 15 अन्य विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की गई। उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि शिंदे और अन्य लोग जानबूझकर पार्टी के सचेतक सुनील प्रभु द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। अयोग्यता याचिकाओं का दूसरा सेट 27 जून, 2022 को शिंदे-गुट के अधिक विधायकों के खिलाफ दायर किया गया। सेना के 40 विधायकों के खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं।
जवाबी कार्रवाई के रूप में एकनाथ शिंदे के गुट ने समान आधार पर उद्धव ठाकरे गुट में शेष 14 शिवसेना विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। उन्होंने बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली।
अयोग्यता याचिकाओं के खिलाफ दोनों पक्षकारो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहली याचिका जून, 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा दायर की गई, जिसमें कथित दलबदल को लेकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विद्रोहियों के खिलाफ तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई।
बाद में ठाकरे गुट के सचेतक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के राज्यपाल के विश्वास मत बुलाने के फैसले को चुनौती दी, जिसमें एकनाथ शिंदे को भाजपा के समर्थन वाली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।