क्या एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड और कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

Update: 2024-09-20 05:21 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर) को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं और कार्गो हैंडलिंग सेवाओं को 'वैमानिकी सेवाओं' के रूप में नहीं माना जाएगा और वे एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) द्वारा निर्धारित टैरिफ के अधीन नहीं हो सकती हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) के पास स्पेसिफिक सिटी एयरपोर्ट हैंडलिंग कंपनियों (जैसे दिल्ली/मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) या उनके ठेकेदारों द्वारा संचालित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं (GHS) और कार्गो हैंडलिंग सेवाओं (CHS) पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।

न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि AERA Act 2008 के तहत GHS और CHS को 'गैर-वैमानिक सेवाएं' माना जाना चाहिए। इस प्रकार वे AERA की टैरिफ लगाने की शक्तियों से परे हैं।

AERA सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने 2008 एक्ट की धारा 13(1)(ए)(iv) और (v) पर भरोसा किया, जिसमें प्रमुख हवाईअड्डे के आर्थिक और व्यवहार्य संचालन और वैमानिक सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को ध्यान में रखते हुए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने की शक्तियों का उल्लेख है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने AERA के लिए दलीलें पेश कीं। सुनवाई दूसरे दिन जारी रहेगी।

वर्तमान चुनौती के लिए कौन से तथ्य जिम्मेदार हैं?

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने 2006 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के संचालन, प्रबंधन और विकास (OMDA) के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ एक अनुबंध किया। अप्रैल 2006 में संघ के साथ एक और समझौता किया गया- 'राज्य समर्थन समझौता' (SSA) और इस समझौते के आधार पर, भारत सरकार ने टैरिफ निर्धारण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इसी तरह के समझौते मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) के साथ किए गए।

OMDA के अनुसार, DIAL और इसके रियायतकर्ता गैर-वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्क तय करने और अनुबंध जारी करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि, AERA द्वारा 17.03.2021 और 18.05.2021 को जारी दो संचारों के अनुसार, यदि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (GHS) और कार्गो हैंडलिंग सेवाएं (CHS) इस अपीलकर्ता द्वारा की जाती हैं तो यह गैर-वैमानिकी सेवाएं हैं। इसके तहत एकत्र किए गए शुल्क को गैर-वैमानिकी शुल्क के रूप में जाना जाता है, जबकि, यदि उपरोक्त दो सेवाएं - GHS और CHS, यदि ठेकेदार के माध्यम से की जाती हैं तो ये सेवाएं वैमानिकी सेवाएं हैं। इन दोनों सेवाओं द्वारा एकत्र किए गए शुल्क या उत्पन्न राजस्व को वैमानिकी शुल्क के रूप में जाना जाता है।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 13 जनवरी, 2023 को दिए गए विवादित आदेश में कहा गया कि GHS और CHS को गैर-वैमानिकी सेवाओं के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही वे डायल/MIAL या तीसरे पक्ष के रियायतकर्ता/स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा प्रदान किए जा रहे हों।

इसने AERA द्वारा लगाए गए विवादित संचार को यह कहते हुए रोक दिया:

"परिणामस्वरूप, दिनांक 17.03.2021 और 18.05.2021 के उक्त संचार कानून की दृष्टि से गलत हैं। इसलिए उन्हें कायम नहीं रखा जा सकता। हम मानते हैं कि AERA के पास MIAL या तीसरे पक्ष के रियायतग्राही/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (ISP) द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का टैरिफ निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। MIAL मुंबई हवाई अड्डे पर स्वयं या तीसरे पक्ष के रियायतग्राही/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (ISP) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ/शुल्क निर्धारित करने का हकदार होगा।"

हालांकि, AERA ने धारा 13(1)(a) के तहत बाद में अधिनियमित AERA Act 2008 पर नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया कि AERA के पास 'वैमानिक सेवाओं' के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार होगा। AERA ने तर्क दिया कि GHS और CHS को वैमानिक सेवाओं के रूप में माना जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण ने उपरोक्त तर्क यह कहते हुए खारिज कर दिया,

"AERA Act, 2008 केंद्र सरकार द्वारा समझौतों (जैसे OMDA और SSA) के आधार पर दी जाने वाली रियायत का पूरी तरह से सम्मान करता है और उसे मान्यता देता है। OMDA और SSA के तहत AERA Act, 2008 के लागू होने के बाद भी CHS और GHS गैर-वैमानिक होने पर अपीलकर्ताओं के पास CHS और GHS के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है।"

धारा 13(1)(a)(vi) का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने माना कि 2008 का अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा "किसी भी समझौते या समझौता ज्ञापन या अन्यथा" में दी गई पिछली रियायतों को भंग नहीं करता है। इसके अलावा, इसने दोहराया कि GHS और CHS गैर-वैमानिक सेवाएं हैं और धारा 13 के दायरे से बाहर होंगी।

"वास्तव में इस बाद में अधिनियमित कानून (यानी- AERA Act, 2008) के आधार पर AERA Act, 2008 की धारा 13(1)(ए)(vi) के अनुसार समझौतों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायत बरकरार रखी गई, इसलिए CHS और GHS जो OMDA की अनुसूची 6 के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायत के अनुसार गैर-वैमानिक सेवाएं हैं, वे यथावत रहेंगी।"

"AERA Act, 2008 का उद्देश्य कभी भी पहले के कानूनी रूप से बाध्यकारी संविदात्मक समझौतों को हड़पना नहीं था, जो AAI और डायल के बीच OMDA के माध्यम से दर्ज किए गए थे। SSA के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा समर्थित थे, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायत को एईआरए द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो कि AERA Act, 2008 की धारा 13 (1) (ए) (vi) की सामग्री के अनुसार स्पष्ट रूप से उस पर एक कर्तव्य है।"

सुनवाई जारी रहेगी।

केस टाइटल: भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण बनाम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड | सी.ए. नंबर 003098 - 003099 / 2023 और संबंधित मामले

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