क्या एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण AERA Act के तहत TDSAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2024-09-25 05:13 GMT

एईआरए एक्ट 2008 के तहत TDSAT के आदेशों के खिलाफ एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) द्वारा अपने समक्ष दायर अपील के सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 सितंबर) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ( एईआरए) के पास स्पेसिफिक सिटी एयरपोर्ट हैंडलिंग कंपनियों (जैसे दिल्ली/मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) या उनके ठेकेदारों द्वारा संचालित ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज (जीएचएस) और कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज (सीएचएस) पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि एईआरए अधिनियम 2008 के तहत जीएचएस और सीएचएस को 'गैर-वैमानिकी सेवाएं' माना जाना चाहिए और इस प्रकार वे एईआरए की टैरिफ लगाने की शक्तियों से परे हैं।

न्यायालय द्वारा विचार के लिए तैयार किया गया मुद्दा था:

"क्या एईआरए अधिनियम 2008 की धारा 18 के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में टीडीएसएटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील एईआरए के आदेश पर सुनवाई योग्य हो सकती है?"

एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) अधिनियम 2008 की धारा 18 में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या कोई भी व्यक्ति धारा 17 (ए) के तहत किसी भी विवाद के निर्णय के लिए टीडीएसएटी (दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय ट्रिब्यूनल) में अपील कर सकता है।

धारा 17 (ए) विवाद के विषयों को इस प्रकार सूचीबद्ध करती है:

(ए) किसी भी विवाद का निर्णय करना-

(i) दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच;

(ii) सेवा प्रदाता और उपभोक्ता समूह के बीच:

बशर्ते कि अपीलीय ट्रिब्यूनल, यदि उचित समझे, तो ऐसे विवाद से संबंधित किसी भी मामले पर प्राधिकरण की राय प्राप्त कर सकता है।

विशेष रूप से, धारा 17(ए) एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग; उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 28के के तहत अपीलों के संबंध में विवाद को रोकता है।

एयरपोर्ट हैंडलिंग कंपनियों (डायल/एमआईएएल) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और एएम सिंघवी ने एईआरए द्वारा वर्तमान अपील के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी। मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि चूंकि भारत सरकार ने प्रतिवादियों के साथ निजी समझौते किए थे, इसलिए यह मुद्दा एईआरए अधिनियम 2008 के आने से पहले अनुबंध संबंधी दायित्वों से संबंधित है।

एईआरए 'सार्वजनिक हित' में अपील दायर नहीं कर सकता है और जीएचएस और सीएचएस टैरिफ निर्धारित करने के लिए नियामक नहीं है। एईआरए की ओर से पेश एएसजी एन वेंकटरमन ने 2008 अधिनियम के उद्देश्यों के कथन पर भरोसा करके इसका विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2008 अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार, एईआरए का जनता के प्रति समान खेल मैदान बनाने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और टैरिफ को विनियमित करने का कर्तव्य है। उन्होंने रेखांकित किया कि यात्रियों की भलाई व्यापक सार्वजनिक हित का हिस्सा है।

"कम से कम हमें बनाने वाले लोग तो हमें विनियामक कहते ही हैं। समान अवसर प्रदान करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और टैरिफ को विनियमित करना... किसके लिए? प्रत्येक यात्री के लिए - जनता के प्रतिनिधित्व का हिस्सा - क्या हम यह कहने जा रहे हैं कि वे 'सार्वजनिक हित' नहीं हैं?"

एईआरए, शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता, ने 2008 अधिनियम की धारा 13(1)(ए)(iv) और (v) पर भरोसा किया है, जिसमें वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने की शक्तियों को ध्यान में रखा गया है - प्रमुख हवाई अड्डे का आर्थिक और व्यवहार्य संचालन और वैमानिकी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि यदि टीडीएसएटी ने एईआरए को एक आवश्यक या उचित पक्ष माना है, तो एईआरए की वर्तमान अपील को बनाए रखने की योग्यता मिल सकती है।

"धारा 13(i)(ए) में टैरिफ निर्धारित करने का तरीका बताया गया है। जब एईआरए द्वारा टैरिफ का निर्धारण धारा 18 के तहत अपील का विषय है, तो एईआरए प्रतिवादी है, क्योंकि न्यायालय ने उस आधार को उचित ठहराने के लिए कहा है जिस पर आपने टैरिफ लगाया है। एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि या तो आप टीडीएसएटी के समक्ष आवश्यक या उचित पक्ष हैं, तो एक बार जब टीडीएसएटी द्वारा निर्णय दिया जाता है, तो अपील दायर करने के आपके अधिकार को बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है।"

पीठ ने यह भी कहा कि वह मुख्य अपील में गुण-दोष की जांच करने के बाद सुनवाई योग्य होने के मुद्दे पर और फिर उठाए गए कानून के मुख्य प्रश्नों पर अलग-अलग निर्णय सुनाएगी। पक्षों के वकीलों को एक साथ बैठने और उठाए जाने वाले कानून के सामान्य मुद्दों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया।

"दो अलग-अलग निर्णय होंगे। हम सुनवाई योग्य होने पर निर्णय देंगे। एक बार जब हम इस पर निर्णय दे देंगे, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप योग्यता के आधार पर कितना समय लेंगे। दूसरी बात, क्या योग्यता के आधार पर मुद्दों की पहचान करना और फिर हमें मोटे तौर पर बताना संभव है कि कौन से मुद्दे सभी के लिए समान हैं"

वर्तमान चुनौती के लिए कौन से तथ्य जिम्मेदार हैं?

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने एक अनुबंध किया था

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के संचालन, प्रबंधन और विकास (ओएमडीए) के लिए 2006 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौता किया गया था। अप्रैल 2006 में संघ के साथ एक और समझौता किया गया था- 'राज्य समर्थन समझौता' (एसएसए) और इस समझौते के आधार पर, भारत सरकार ने टैरिफ निर्धारण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के साथ भी इसी तरह के समझौते किए गए थे।

ओएमडीए के अनुसार, डायल और उसके रियायतकर्ता गैर-वैमानिकी सेवाओं के लिए शुल्क तय करने और अनुबंध जारी करने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि, एईआरए द्वारा 17.03.2021 और 18.05.2021 को जारी दो संचारों के अनुसार, यदि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं (जीएचएस) और कार्गो हैंडलिंग सेवाएं (सीएचएस) इस अपीलकर्ता द्वारा की जाती हैं तो यह गैर-वैमानिकी सेवाएं हैं और इसके तहत एकत्र किए गए शुल्क को गैर-वैमानिकी शुल्क के रूप में जाना जाता है, जबकि, यदि उपरोक्त दो सेवाएं - जीएचएस और सीएचएस, यदि ठेकेदार के माध्यम से की जाती हैं तो ये सेवाएं वैमानिकी सेवाएं हैं।

इन दोनों सेवाओं द्वारा एकत्र किए गए शुल्क या उत्पन्न राजस्व को वैमानिकी शुल्क के रूप में जाना जाता है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा 13 जनवरी, 2023 को दिए गए आदेश में कहा गया है कि जीएचएस और सीएचएस को गैर-वैमानिकी सेवाओं के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही वे डायल/एमआईएएल या तीसरे पक्ष के रियायतकर्ता/स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) द्वारा प्रदान किए जा रहे हों। इसने एईआरए द्वारा लगाए गए विवादित संचार को यह कहते हुए रोक दिया:

"परिणामस्वरूप, दिनांक 17.03.2021 और 18.05.2021 के उक्त संचार कानून की दृष्टि से गलत हैं और इसलिए उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता। हम मानते हैं कि एईआरए के पास एमआईएएल या तीसरे पक्ष के रियायतग्राही/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं का टैरिफ निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एमआईएएल मुंबई हवाई अड्डे पर स्वयं या तीसरे पक्ष के रियायतग्राही/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ/शुल्क निर्धारित करने का हकदार होगा।"

हालांकि, एईआरए ने धारा 13(1)(ए) के तहत बाद में अधिनियमित एईआरए अधिनियम 2008 पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया है कि एईआरए के पास 'वैमानिकी सेवाओं' के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार होगा। एईआरए ने तर्क दिया कि जीएचएस और सीएचएस को वैमानिकी सेवाओं के रूप में माना जाना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया,

"एईआरए अधिनियम, 2008 केंद्र सरकार द्वारा समझौतों (जैसे ओएमडीए और एसएसए) के आधार पर दी जाने वाली रियायत का पूरा सम्मान करता है और उसे मान्यता देता है। ओएमडीए और एसएसए के तहत, एक बार जब एईआरए अधिनियम, 2008 के लागू होने के बाद भी सीएचएस और जीएचएस गैर-वैमानिक हो जाते हैं, तो अपीलकर्ताओं के पास सीएचएस और जीएचएस के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है।"

धारा 13(1)(ए)(vi) का हवाला देते हुए, ट्रिब्यूनल ने माना कि 2008 का अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा "किसी भी समझौते या समझौता ज्ञापन या अन्यथा" में दी गई पिछली रियायतों को समाप्त नहीं करता है। इसके अलावा, इसने दोहराया कि जीएचएस और सीएचएस गैर-वैमानिक सेवाएं थीं और धारा 13 के दायरे से बाहर होंगी।

"वास्तव में, इस बाद में अधिनियमित कानून (अर्थात एईआरए अधिनियम, 2008) के आधार पर एईआरए अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए)(vi) के अनुसार समझौतों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायत को बनाए रखा गया है, इसलिए सीएचएस और जीएचएस जो ओएमडीए की अनुसूची 6 के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायत के अनुसार गैर-वैमानिक सेवाएं हैं, वे यथावत बनी रहेंगी।"

"एईआरए अधिनियम, 2008 का उद्देश्य कभी भी पहले के कानूनी रूप से बाध्यकारी संविदात्मक समझौतों को हड़पना नहीं था, जो ओएमडीए के माध्यम से एएआई और डीआईएल में दर्ज किए गए थे और एसएसए के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा समर्थित थे, इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायत को एईआरए द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से एईआरए अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) (vi) की सामग्री के अनुसार उस पर एक कर्तव्य है।"

केस: भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण बनाम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड | सीए संख्या 003098 - 003099 / 2023 और संबंधित मामले

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