सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर हैं, वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट में दलीलें
एक मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि क्या वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएंगी।
बुधवार (21 फरवरी ) रो दलीलें दी गईं, जहां कानूनी पेशे को चिकित्सा पेशे से अलग करने का प्रयास किया गया।
बार के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण यह मुद्दा 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से उभरा। आयोग ने फैसला सुनाया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत आती हैं। उक्त प्रावधान सेवा को परिभाषित करता है।
यह माना गया कि एक वकील किसी मामले के अनुकूल परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है क्योंकि परिणाम केवल वकील के काम पर निर्भर नहीं करता है। हालांकि, यदि वादा की गई सेवाएं प्रदान करने में कोई कमी थी, जिसके लिए उसे शुल्क के रूप में प्रतिफल मिलता है, तो वकील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आगे बढ़ सकते हैं।
जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल के समक्ष मामला रखा गया है।
बुधवार की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुडा ने अपनी दलीलें पूरी कीं। शुरुआत में, हुडा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता (1995) 6 SC 651 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य सेवाएं अधिनियम के तहत आती हैं।
इस पूर्वोक्त निर्णय में टिप्पणियों से प्रेरणा लेते हुए, हुडा ने बेंच को यह समझाने की कोशिश की कि चिकित्सा पेशा अलग है। हुडा ने आगे कहा कि यद्यपि मुव्वकिल वकील को फीस का भुगतान करता है, लेकिन वकील ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता है जहां वह कहे, "मैं तुम्हें भुगतान करता हूं इसलिए मैं धुन बजाऊंगा।" हुड्डा ने दोहराया कि किसी वकील को अपने मुवक्किल के मुखपत्र के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
बार काउंसिल के नियमों पर भरोसा करते हुए, हुडा ने कहा कि वकीलों का अपने सहयोगी (दूसरे पक्ष की ओर से पेश होने वाले) के प्रति भी कर्तव्य है और निष्पक्ष रहना भी उनका कर्तव्य है।
इस स्तर पर, जस्टिक त्रिवेदी ने हस्तक्षेप किया और वकील से पूछा:
“क्या आप अपने मुवक्किल के हित के प्रतिकूल कुछ कह सकते हैं, भले ही आपको लगता है कि यह सही नहीं है? एक तरह से आप अपने मुवक्किल के मुखपत्र हैं।”
हुडा ने इस दृष्टिकोण का पुरजोर विरोध किया और कहा,
“मेरा कर्तव्य संप्रभु कार्य करने में न्यायालय की सहायता करना है। यही पहला कर्तव्य है। उस कर्तव्य में मैं कानून के अनुसार चार कोनों के भीतर अपने मुवक्किल के मुद्दे का समर्थन करूंगा। यदि कोई दस्तावेज़ है जो मेरे मुवक्किल के हित के विरुद्ध है और वह मेरे पास है, तो मैं कानून के अनुसार उसे न्यायालय से नहीं रोक सकता। अगर सीधे तौर पर मेरे खिलाफ कोई फैसला आता है तो मैं उस फैसले को रोक नहीं सकता।”
इसके अलावा, इसे स्पष्ट करते हुए, हुडा ने यह भी तर्क दिया कि जहां एक मरीज डॉक्टर से किसी विशेष दवा को न लिखने के लिए कह सकता है, वहीं एक मुवक्किल किसी वकील से किसी विशिष्ट निर्णय का हवाला न देने के लिए नहीं कह सकता है।
अंतर पर प्रकाश डालते हुए, हुडा ने कहा:
“वहां संबंध यह है, अगर मरीज कहता है कि आप मुझे यह दवा दे रहे हैं, तो मैं इसे नहीं लूंगा। मेरा मुवक्किल यह नहीं कह सकता कि इस फैसले का हवाला मत दीजिए और केवल इस फैसले का हवाला दीजिए। इस तरह, माई लॉर्ड्स, मेरा पेशा पूरी तरह से अलग है और इस तरह कानूनी पेशे में सार्वजनिक नीति तत्व शामिल है।
सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया, डॉक्टरों के विपरीत, यदि कोई वकील किसी मुवक्किल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसके पास बिना कोई उचित कारण बताए बाहर निकलने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। इसी तरह, बार काउंसिल के नियमों के अनुसार, कोई मुवक्किल तब तक वकील नहीं बदल सकता, जब तक उसके पास वकील का अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो।
अपनी दलीलें जारी रखते हुए, हुड्डा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भी भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि वकीलों की "पेशेवर गतिविधि" "व्यावसायिक प्रतिष्ठान" या "व्यावसायिक गतिविधि" की श्रेणी में नहीं आती है, और वकीलों की फर्म कोई "व्यावसायिक प्रतिष्ठान" नहीं है। गौरतलब है कि परिणामस्वरूप इस स्थिति की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी।
इस स्तर पर, जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा:
डॉक्टरों को व्यवसाय श्रेणी में रखा गया है?
हुडा ने जवाब दिया:
सभी क्लीनिक और सभी अस्पताल।
आगे बढ़ते हुए, हुडा ने यह भी बताया कि एक चिकित्सक द्वारा संचालित संस्थान, जैसे कि नर्सिंग होम, वकीलों के विपरीत (जिन्हें अपने काम की मांग करने से प्रतिबंधित किया जाता है) बिना किसी रोक-टोक के विज्ञापन दे सकते हैं।
वकील ने कहा,
"एक कमरे के क्लिनिक में डॉक्टर का एक नर्सिंग होम है...तो, माय लॉर्ड्स, इस कारण से डॉक्टर भी वकीलों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।"
दलीलों के अंत में, हुडा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी मुवक्किल को वकील को परखने और उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। विस्तार से बताते हुए, वकील ने कहा कि अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो यह बाध्यकारी निर्णयों को एक अतिरिक्त चुनौती देने की अनुमति देगा। वकील ने कहा, इससे दोबारा सुनवाई होगी।
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नए 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, उपभोक्ता शिकायत वहीं दर्ज की जा सकती है जहां शिकायतकर्ता रहता है।
इस स्थिति का वर्णन करते हुए, हुडा ने कहा:
“तमिलनाडु से कुछ मुवक्किल मेरे पास आते हैं और मुझसे यहां जुड़ते हैं। मैं एक केस करता हूं। वह वापस जा सकता है और वहां जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है "
हालांकि, जस्टिस त्रिवेदी ने तुरंत कहा कि यह बात डॉक्टरों पर भी लागू होती है। इस पर प्रतिवाद करते हुए वकील ने कहा कि यह एक अपवाद होगा क्योंकि सभी पेशेवर सेवाएं स्थानीय स्तर पर प्रदान की जाती हैं।
अपनी दलीलों को समाप्त करते हुए, वकील ने पीठ को समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि बार काउंसिल के नियमों में भी, न्यायालय के प्रति कर्तव्य पहले आता है, जो डॉक्टरों सहित किसी भी अन्य पेशे के विपरीत है।
हुडा की दलीलों के बाद, सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्णकुमार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अपनी दलीलें रखीं।
सीनियर एडवोकेट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला दिया। इसमें आर मुथुकृष्णन बनाम रजिस्ट्रार जनरल मद्रास हाईकोर्ट (201 16SCC 407) शामिल है।
उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था:
“14. कानूनी पेशे की तुलना किसी अन्य पारंपरिक पेशे से नहीं की जा सकती। यह प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं है और कर्तव्यों की प्रकृति और समाज पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक महान है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखने और न्यायपालिका को मजबूत बनाए रखने के लिए बार की स्वतंत्रता और बार काउंसिल की स्वायत्तता को वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया है। जहां बार स्वतंत्र रूप से कर्तव्य का पालन न करके चापलूस बन गया है, जिसका परिणाम अंततः न्यायिक व्यवस्था और न्यायपालिका की ही बदनामी है। स्वतंत्र बार के बिना एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का अस्तित्व नहीं हो सकता है।”
इसके बाद, अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए, एडवोकेट ने उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें शीर्ष अदालत ने दोहराया था कि एक वकील अगर केवल अपने मुवक्किल के मुखपत्र के रूप में कार्य करता है तो वह खुद को अपमानित करता है।
इससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने दलील दी कि एक वकील के पेशे की तुलना किसी अन्य पेशे से नहीं की जा सकती।
“जब मैं किसी मुवक्किल की सेवा करने का दायित्व लेता हूं तो मुवक्किल को वकील की सेवा प्रदान करता हूं। कृपया मेरी तुलना अन्य व्यवसायों से न करें।”
जस्टिस त्रिवेदी ने टोकते हुए कहा,
"डॉक्टर को वह नहीं करना चाहिए जो मरीज कहता है।"
एडवोकेट ने स्वीकार किया लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला कि इसमें एक अंतर है। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर मुव्वकिल के लिए एक निश्चित परिणाम देने का कार्य करता है।
एडवोकेट ने समझाया,
“एक्स सर्जरी एक निश्चित इच्छित परिणाम के साथ निर्धारित की जाती है या एक विस्तृत नैदानिक उपचार प्रदान किया जाता है, फिर से एक इच्छित परिणाम के साथ। अब, वहां, कुछ स्तर पर, यह वास्तव में सर्जन और रोगी और निश्चित रूप से, उससे जुड़े अन्य लोगों के बीच जैसा है।''
उन्होंने इस स्थिति को वकीलों की स्थिति से अलग किया, जहां एक तीसरा तत्व है, जिसका नाम है न्यायालय। इसके अलावा वकील को न्यायालय और विरोधी वकील के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाना होता है।
एडवोकेट ने कहा,
“यही वह जगह है जहां हम कहते हैं कि कृपया इन (वकीलों और डॉक्टरों) के साथ एक समान व्यवहार न करें। मैं इस स्थिति के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हूं कि चिकित्सा पेशा अपने निष्कर्षों के संदर्भ में निश्चितता से बहुत दूर है... अभी भी अज्ञात क्षेत्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।"
इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,
यह भी कानूनी पेशे की तरह ही महान है।
एडवोकेट ने इस पर दृढ़ता से सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि आज, चिकित्सा पेशा पूरी तरह से व्यावसायिक आधार पर संगठित है।
उन्होंने कहा,
''आज जब मैंने अखबार खोला तो मुझे पूरे पेज के विज्ञापन दिखे... क्या किसी पेशे के संबंध में ऐसा कभी किया जा सकता है। व्यवसायों की संरचना के तरीके में एक बुनियादी अंतर है। मैं सरकारी आवंटन के संदर्भ में दिखाऊंगा कि कैसे आज, चिकित्सा सेवा बुनियादी ढांचे की सेवा का हिस्सा है जहां राज्य द्वारा पैसा लगाया जाता है... पुराने मेडिकल काउंसिल अधिनियम में भी न्यूनतम विज्ञापन के लिए एक प्रावधान है। नए अधिनियम के तहत यह और भी अधिक है, हालांकि उन्होंने इसे स्थगित रखा है लेकिन मैं उन प्रावधानों को दिखाऊंगा।
जस्टिस त्रिवेदी ने कहा:
आपके कहने का मतलब यह है कि केवल इसलिए कि विज्ञापन की अनुमति नहीं है, कानूनी पेशा व्यावसायिक नहीं हो गया है? क़ानूनी फर्में क्या कर रही हैं?
हालांकि, एडवोकेट ने उत्तर दिया कि वह कुछ और प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यवसायों की संरचना अलग है। एडवोकेट ने कहा, यहीं पर अंतर निहित है।
कानूनी फर्मों के मुद्दे पर अदालत की पूछताछ को संबोधित करते हुए, वकील ने कहा,
“मुद्दा यह है कि पेशे का आवश्यक चरित्र वही रहता है। यह महत्वपूर्ण है, माई लार्ड्स। यहीं पर इस और अन्य व्यवसायों के बीच अंतर करना होगा... इसे कुछ फर्मों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए जो महानगरीय शहरों में मौजूद हो सकती हैं। हम इस पेशे को देश के दूर-दराज के इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले लोगों के सम्मान में देख रहे हैं। वे अभ्यास का बड़ा हिस्सा बनते हैं।”
जब जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि दूरदराज के स्थानों में चिकित्सा सेवाओं के संबंध में भी यही स्थिति है, तो एडवोकेट ने कहा कि अंतर है क्योंकि वहां कुछ प्रकार की संगठित व्यवस्था है।
कृष्णकुमार ने यह भी कहा कि यदि कोई वकील कोई पेशेवर कदाचार करता है तो उसे बार काउंसिल के नियमों के अनुसार कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि एक वकील की ओर से सेवा में कमी के खिलाफ कोई उपाय नहीं है।
दलीलें गुरुवार को भी जारी रहने की संभावना है।
केस : अपने अध्यक्ष जसबीर सिघ मलिक के माध्यम से बार ऑफ़ इंडियन लॉयर्स बनाम डी के गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 / 2007