अभिषेक बनर्जी फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, विदेश जाकर आंखों के इलाज की अनुमति मांगी

Update: 2026-08-08 07:07 GMT

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति से इनकार करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

दरअसल, एक कथित भड़काऊ भाषण से जुड़े आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के विदेश यात्रा पर रोक लगाई थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में अपने पुराने विशेषज्ञ डॉक्टर से आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

इससे पहले 20 जुलाई को हाईकोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए उन्हें सरकारी SSKM Hospital और IPGME&R में इलाज कराने को कहा था। इसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले पर जल्द फैसला लेने को कहा था।

इसके बाद 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने विदेश में इलाज की जरूरत का आकलन करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार किया।

कोर्ट ने कहा कि यदि वह मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते, तो उसकी राय से यह तय करने में मदद मिलती कि उन्हें वास्तव में विदेश में इलाज की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मेडिकल विशेषज्ञ नहीं है और फिलहाल मुख्य सवाल यह है कि इलाज की जरूरत है या नहीं, न कि इलाज कहां कराया जाए।

अभिषेक बनर्जी की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने कहा कि वह अमेरिका के उसी विशेषज्ञ से इलाज जारी रखना चाहते हैं, जिसने पहले उनका ऑपरेशन किया था। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश जाकर इलाज की जरूरत पर सवाल उठाते हुए याचिका का विरोध किया है।

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