प्राचार्य पर अभद्र व्यवहार और शिकायत निवारण समिति नहीं होने के आरोप: राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेज और प्राचार्य को जारी किया नोटिस
राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से संबद्ध एस.एस. जैन सुबोध लॉ कॉलेज और उसके प्राचार्य को नोटिस जारी किया। याचिका में प्राचार्य पर स्टूडेंट के साथ अभद्र व्यवहार करने और कॉलेज में अनिवार्य छात्र शिकायत निवारण समिति के कार्यरत नहीं होने का आरोप लगाया गया।
जस्टिस शुभा मेहता की पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।
याचिका के अनुसार, स्टूडेंट का आरोप है कि उसे दीक्षांत समारोह की सूचना नहीं दी गई और न ही उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
जब उसने इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य से शिकायत की तो आरोप है कि प्राचार्य ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, अपशब्द कहे और धमकी दी।
स्टूडेंट का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की और ई-मेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेजी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में यह भी कहा गया कि प्रत्येक लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन करना और उसकी जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद संबंधित कॉलेज में ऐसी कोई समिति कार्यरत नहीं है।
इन्हीं आरोपों के आधार पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज और उसके प्राचार्य सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।