अवैध, मनमाना और असंवैधानिक: राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना जांच के सेवा से बर्खास्त कांस्टेबल को राहत दी
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 की धारा 19 (ii) के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश को पूरी तरह से अवैध, मनमाना और असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है।
नियमों के नियम 19 (ii) में प्रावधान है कि जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी को लगता है कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, तो वह जांच करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो उसे उचित लगे।
जस्टिस गणेश राम मीना की पीठ एक कांस्टेबल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बिना किसी जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप थे कि विभाग में अपने उच्च अधिकारी से बात करते समय उसने अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उस बातचीत के दौरान अपनी पहचान भी उजागर की। जब उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच लंबित थी, तो पुलिस अधीक्षक ने नियम 19(ii) के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच से छूट देते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था, यह देखते हुए कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट थे कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नियम 19(ii) के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग अवैध और मनमाना था क्योंकि फोन पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले की पहचान उचित जांच के बाद ही की जा सकती थी। यह भी तर्क दिया गया कि नियम 19(ii) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में किया जाना था, लेकिन वर्तमान मामले में, ऐसा करने के लिए कोई ठोस कारण न होने के बावजूद इसका दुरुपयोग किया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन था।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमति व्यक्त की और कहा कि उसे यह कहने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं मिली कि जांच करना अनुचित और अव्यावहारिक था। न्यायालय ने कहा कि क्या यह वास्तव में याचिकाकर्ता था या कोई और जिसने उच्च अधिकारी के साथ वह अभद्र बातचीत की थी, इसका पता पूरी जांच के बाद ही लगाया जा सकता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की आवाज का नमूना एकत्र करके और फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा उसका सत्यापन करके ऐसी जांच करना संभव था। हालांकि, प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई, जिससे पता चले कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी कैसे संतुष्ट था कि जांच करना उचित रूप से अव्यवहारिक था।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि नियम 19 (ii) को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान (बी) के मद्देनजर शामिल किया गया था, जो यह प्रावधान करता है कि किसी को भी जांच के बिना सेवा से नहीं हटाया जाएगा, सिवाय इसके कि बर्खास्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट हो कि किसी कारण से ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। इसमें कहा गया है:
“भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) और 1958 के नियम 19(ii) की भाषा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए है, जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि उक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। इसका अर्थ है- इस प्रकार, जब यह अव्यवहारिक हो जाता है या एक अर्थ में यह असंभव हो जाता है कि जांच करना असंभव है, तब केवल अनुशासनात्मक प्राधिकारी नियम 19(ii) के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग कर सकता है...प्रतिवादियों ने उत्तर के उत्तर में ऐसा कोई कारण नहीं बताया है, जिससे अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि उनके लिए जांच करना और उसे समाप्त करना अनुचित रूप से व्यावहारिक क्यों है।”
न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम तुलसीराम पटेल के सुप्रीम कोर्ट के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें नियम 19(ii) के तहत शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। मामले में यह माना गया कि नियम 19(ii) पूर्ण अव्यवहारिकता के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन मौजूदा स्थिति के बारे में उचित दृष्टिकोण रखने वाले एक उचित व्यक्ति की राय में जांच करना व्यावहारिक नहीं है। यह भी निर्णय दिया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह जांच को हल्के में या गुप्त उद्देश्यों से या केवल जांच से बचने के लिए छोड़ दे, जहां विभाग का मामला कमजोर था।
इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने माना कि नियम 19(ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग अवैध, मनमाना और असंवैधानिक था, क्योंकि, सबसे पहले, मामले में तथ्य ऐसे नहीं थे कि नियमित जांच की आवश्यकता हो, और दूसरे, कोई कारण नहीं दिए गए जिससे अनुशासनात्मक प्राधिकारी को संतुष्टि हो कि नियमित जांच अव्यवहारिक थी।
तदनुसार, याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के घोर उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया।
केस टाइटलः मुकेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।
साइटेशनः 2024 लाइवलॉ (राजस्थान) 152