ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 नवंबर तक मिलेगी राहत

Update: 2025-11-29 09:26 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आकलन वर्ष 2025–26 के लिए ऑडिट श्रेणी के करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने हेतु आवश्यक परिपत्र जारी करे। यह आदेश जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

याचिकाकर्ता करदाता की ओर से दलील दी गई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, जबकि विभाग द्वारा इनके ई-फाइलिंग प्रपत्र और तकनीकी सुविधा प्रभावी रूप से अगस्त, 2025 में ही उपलब्ध कराए गए। इसके चलते ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध समय काफी कम हो गया।

याचिका में यह भी बताया गया कि 28 मार्च, 2025 को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित नियमों में बदलाव किए गए, लेकिन उनके अनुरूप ई-फाइलिंग यूटिलिटी 14 अगस्त, 2025 को ही जारी हुई। इससे करदाताओं को अनुपालन के लिए बेहद सीमित समय मिला। वहीं विभाग ने स्वयं समय की कमी को स्वीकार करते हुए गैर-ऑडिट मामलों में रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 की थी जैसा कि 27 मई 2025 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेखित है।

खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नियत तिथि पहले ही 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी गई किंतु याचिकाकर्ता का आग्रह था कि ऑडिट करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न और पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि भी समान रूप से आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि गुजरात हाईकोर्ट पहले ही केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड को धारा 119 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऑडिट मामलों में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाने हेतु परिपत्र जारी करने का निर्देश दे चुका है तथा यह विषय विचाराधीन है।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड को आवश्यक सर्कुलर जारी कर वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं की आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने का निर्देश दिया।

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