लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामला| 'निचले रैंक के अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

Update: 2024-12-02 13:25 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अपराधी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ की अपराध खुफिया एजेंसी (CIA) में पुलिस हिरासत से टीवी इंटरव्यू देने में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।

जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बहाल करने पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए।

पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि "दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सिंह ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि मामले में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों के एक पैनल का सुझाव देने के लिए कहा क्योंकि नामित जज पहले से ही पंजाब सरकार द्वारा अन्य असाइनमेंट में नियुक्त किया गया है।

अदालत ने पंजाब सरकार को मार्च 2023 में दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिलेख को रिकॉर्ड में रखने का भी निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस बात से इनकार किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल से है।

मामले को आगे विचार के लिए 02 दिसंबर के लिए स्थगित करते हुए, अदालत ने गृह विभाग के सचिव को उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पंजाब पुलिस अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति दी और टीवी इंटरव्यू आयोजित करने के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा प्रदान की।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू "अपराध और अपराधियों का महिमामंडन" तब किया गया था जब वह पंजाब के खरड़ में सीआईए परिसर में था और दूसरा इंटरव्यू जयपुर जेल में था।

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