[Surveillance Register] केवल बरी होना एसपी के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं कि रजिस्टर्ड व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Update: 2024-05-02 08:00 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि निगरानी रजिस्टर के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को केवल बरी कर देना ही पुलिस अधीक्षक के लिए यह उचित विश्वास रखने के लिए पर्याप्त नहीं कि वह व्यक्ति आदतन अपराधी है या नहीं।

निगरानी रजिस्टर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र में रहने वाले आदतन अपराधियों और कुछ श्रेणियों के अभियुक्तों की निगरानी के लिए पुलिस थाने में रखा जाने वाला एक रिकॉर्ड है।

जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,

"किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और बरी किए जाने से कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। हालांकि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी रजिस्टर के रखरखाव को अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।"

न्यायालय ने कहा कि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 24.3(3)(बी) की आवश्यकता शुरू की गई कार्यवाही मामलों के रजिस्ट्रेशन के अंतिम परिणाम से संबंधित नहीं है। इसके तहत निर्धारित आवश्यकता किसी व्यक्ति के आदतन अपराधी होने का 'उचित विश्वास' है।"

इसमें आगे कहा गया कि हाइकोर्ट संबंधित पुलिस अधीक्षक की संतुष्टि या उचित विश्वास को प्रतिस्थापित नहीं करता है। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिकताओं का न्याय करने और निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

जस्टिस भारद्वाज पुलिस को हिस्ट्रीशीट बंद करने के बाद कोड-बी से और पुलिस द्वारा बनाए गए निगरानी रजिस्टर से भी याचिकाकर्ता का नाम खराब चरित्र के रूप में हटाने के लिए पुलिस को निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिकाकर्ता के वकील कैलाश चंद सोनी ने प्रस्तुत किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ कई झूठी एफआईआर दर्ज की गईं। वह पहले से ही उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में बरी है।

उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस ने याचिकाकर्ता के नाम को निगरानी रजिस्टर में शामिल किया, भले ही याचिकाकर्ता को उक्त एफआईआर में बरी/मुक्त कर दिया गया हो।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

“निगरानी रजिस्टर बनाए रखने के पीछे का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों या संदिग्ध व्यवहार में शामिल होने या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्तियों की निगरानी करके सार्वजनिक सुरक्षा और समाज को हल करना है।"

इस प्रकार यह डेटा रिकॉर्ड है, जिसका संदर्भ पुलिस अपराध की रोकथाम अपराध की जांच, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यहां तक ​​कि राज्य की सुरक्षा के लिए भी ले सकती है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया,

"यदि निगरानी रजिस्टर पर उसका नाम अपडेट करने के लिए दर्ज की गई जानकारी गलत है, पुरानी है या बिना किसी कानूनी आधार के है तो कोई व्यक्ति ऐसे रजिस्टर से नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा निगरानी रजिस्टर पर जानकारी प्रदान करने के अधिकार का मुद्दा भी हो सकता है, जो निजता का उल्लंघन करता है।"

न्यायाधीश ने कहा कि कभी-कभी ऐसे रजिस्टर पर नाम बनाए रखने के लिए एक सीमा भी प्रदान की जा सकती है और ऐसी अवधि के बाद नाम हटाना पड़ता है, जब तक कि व्यक्ति किसी अन्य आपराधिक अपराध या संदिग्ध गतिविधि में शामिल न हो।

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता का पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें वर्ष 2023 तक का इतिहास भी शामिल है। आपराधिक मामलों के बारे में दी गई जानकारी विवादित या अस्वीकृत नहीं है। ऐसी कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन हो।

याचिकाकर्ता का यह भी मामला नहीं है कि निगरानी रजिस्टर पर याचिकाकर्ता का नाम दर्ज करने में कानून में अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

जस्टिस भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापक जन कल्याण के लिए शांति और व्यवस्था की आवश्यकता के लिए पुलिस को कुछ लोगों पर नज़र रखने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे निगरानी रजिस्टर आम तौर पर केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए प्रतिबंधित पहुंच वाले दस्तावेज़ होते हैं।

इसमें कहा गया,

"यह सार्वजनिक डोमेन में दस्तावेज़ नहीं होने के कारण किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर इसका बहुत कम सामाजिक प्रभाव पड़ता है।"

पंजाब पुलिस नियम का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

"यह भी स्पष्ट है कि नियम 23.4 (3) (बी) के अनुसार किसी दिए गए जिले में पुलिस अधीक्षक को अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति का नाम ऐसे रजिस्टर में दर्ज करने का अधिकार है, यदि उसे उचित रूप से विश्वास है कि वह आदतन अपराधी है।"

न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल बरी कर दिया जाना यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पुलिस अधीक्षक किसी व्यक्ति के आदतन अपराधी होने या न होने के संबंध में उचित राहत नहीं पा सकता है।

राज्य द्वारा दाखिल जवाब पर गौर करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह "निर्विवादित है कि याचिकाकर्ता 22 मामलों में शामिल है।"

न्यायाधीश ने कहा,

"इसलिए यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता के आदतन अपराधी होने की कोई उचित आशंका नहीं है और निगरानी रजिस्टर में याचिकाकर्ता का नाम रखने का कोई भी ऐसा निर्णय पुलिस अधीक्षक के विवेक पर है, जो किसी भी तरह से बेकार होगा।"

न्यायालय ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता द्वारा पहले न्यायालय में आवेदन करने पर इसे हटाने की मांग करने में कुछ योग्यता रही हो, क्योंकि इससे पहले लगभग डेढ़ दशक तक कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, "लेकिन 2019 से 2023 के बीच चार वर्षों में दो आपराधिक मामलों के पंजीकरण को इस न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

इस तर्क पर कि दर्ज मामले राजनीति से प्रेरित हैं, न्यायालय ने कहा,

"उन मामलों पर टिप्पणी करना या उन्हें खराब या राजनीति से प्रेरित मानना ​​अनुचित होगा।"

न्यायाधीश ने कहा,

"न्यायालय कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से सुसज्जित या जिम्मेदार नहीं है, इसलिए जमीनी अधिकारियों को अपना काम अच्छी तरह से करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ प्रशासनिक विवेक और खेल निहित होने चाहिए।"

यह देखते हुए कि पक्षपात के किसी भी संस्थागत द्वेष का कोई आरोप नहीं है, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल- कैलाश चंद सोनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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