सार्वजनिक रोजगार समानता पर आधारित पिछले दरवाजे से रोजगार प्राप्त करने वालों को भी इसी तरह बाहर जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Update: 2024-03-09 10:08 GMT

यह देखते हुए कि सार्वजनिक नियुक्ति की पूरी इमारत रोजगार में समानता के सिद्धांत पर टिकी हुई है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सीनियर मैनेजर की नियुक्ति रद्द कर दी, जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम में बिना पोस्ट आवेदन किए चुना गया था।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,

“जो व्यक्ति पिछले दरवाजे से रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है, उसे उसी तरीके से बाहर जाना चाहिए। इसलिए उसकी नियुक्ति की रक्षा नहीं की जा सकती। भले ही उसने कई वर्षों तक काम किया हो क्योंकि नियुक्ति अवैध है इसलिए उसे बचाया नहीं जा सकता।''

न्यायालय ने कहा कि संपूर्ण सार्वजनिक नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) के तहत रोजगार में समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी इस तरह के चयन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।

इंटरव्यू प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी चयन समिति के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ इस विश्वास के साथ आते हैं कि चयन समिति उनमें से केवल सर्वश्रेष्ठ का ही चयन करेगी।

अदालत ने कहा,

इसलिए ऐसी चयन समिति को इस तरह से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके परिणामस्वरूप जनता का विश्वास डगमगा जाए।

इसने राय दी कि चयन समिति का दृष्टिकोण एक निरंकुश कार्रवाई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के लिए अभिशाप है।

यह माना गया कि जिस व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त किया गया, जिसके लिए उसने आवेदन नहीं किया, यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कानून के तहत नियुक्त किया गया। इसलिए यह जनता के साथ धोखाधड़ी करने के बराबर है। कोई भी सहानुभूति या करुणा नहीं हो सकती ऐसी कार्रवाई से जुड़े रहें। पीठ चयन को रद्द करने के एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत है।

ये टिप्पणियां एकल पीठ के फैसले के खिलाफ संजीव सिंह द्वारा दायर अपील के जवाब में आईं, जिसके तहत एक उम्मीदवार रोहित हुरिया द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई। सीनियर मैनेजर (एस्टेट) के पद पर सिंह के चयन को रद्द कर दिया गया।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (HSSIDC) ने 2008 में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें डिप्टी जनरल मैनेजर (एस्टेट) के दो पद शामिल थे।

सिंह ने सीनियर मैनेजर (संपदा) पद के लिए आवेदन नहीं किया और केवल डिप्टी जनरल मैनेजर पद के लिए आयोजित साक्षात्कार में भाग लिया।

जबकि परिणाम घोषित नहीं किया गया तो दिव्य कमल को फरवरी, 2009 में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि, अन्य पद खाली छोड़ दिया गया। दूसरी ओर डिप्टी जनरल मैनेजर का, जो पद विज्ञापित किया गया, उसे सीनियर मैनेजर में पदावनत कर दिया गया और चयन समिति की सिफारिश पर सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया।

RTI में यह पाया गया कि दिव्या कमल ने 71 अंक हासिल किए और उन्हें डिप्टी जनरल मैनेजर (एस्टेट) के रूप में चयनित और नियुक्त किया गया। रिट याचिकाकर्ता - रोहित हुरिया ने 61 अंक हासिल किए और संजीव सिंह ने 54 अंक हासिल किए।''

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा कि सिंह ने न तो साक्षात्कार में उच्चतम अंक प्राप्त किए और न ही कुल मिलाकर दूसरे उच्चतम अंक प्राप्त किए।

खंडपीठ ने कहा,

"यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि चयन समिति, जिसे उप महाप्रबंधक के पद के लिए चयन करना था, उसने सीनियर मनेजरल (एस्टेट) की नियुक्ति के लिए सिफारिशें की हैं।"

यह पाया गया कि संबंधित चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें चयन के दायरे से परे हैं। इसके परिणामस्वरूप चयन समिति के सदस्यों की सनक और इच्छा पर एक विशेष पद के लिए व्यक्ति को चुना गया जैसे कि वे एक निजी कंपनी के मालिक हैं।

यह कहते हुए कि HSIIDC का कार्य वैधानिक प्रकृति का है और किसी को भी कानून के शासन को अंगूठे के नियम में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, पीठ ने कहा कि सभी आवेदकों जिनमें रिट याचिकाकर्ता के साथ-साथ अपीलकर्ता भी शामिल है, उसने अकेले ही डिप्टी जनरल मैनेजर के पद के लिए आवेदन किया और उनमें से एक को सीनियर मैनेजर के दूसरे पद के लिए चुनना अनुचित है।

कोर्ट ने सीनियर मैनेजर (एस्टेट) के पद पर अपीलकर्ता की नियुक्ति रद्द करने के संबंध में एकल पीठ का निर्देश बरकरार रखते हुए चयन के समय मौजूद डिप्टी जनरल मैनेजर (एस्टेट) के पद को बहाल करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने निगम को डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्ति के लिए दूसरे सर्वोच्च मेधावी उम्मीदवार पर विचार करने का निर्देश दिया।

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