हरियाणा ADA भर्ती: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कानून विषय हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित सिलेबस पर सवाल
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया।
जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने लखन सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अन्य मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता लॉ ग्रेजुएट हैं। उसने दलील दी कि ADA स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस अचानक कानून विषयों से हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया, जो कि मनमाना और अनुचित है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नई परीक्षा योजना में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति, बेसिक न्यूमेरसी, डाटा इंटरप्रिटेशन और हरियाणा सामान्य ज्ञान आदि शामिल किए गए, जबकि कानून विषय पूरी तरह हटा दिए गए।
याचिका में कहा गया कि भर्ती नियमों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत सरकार और HPSC के बीच उचित परामर्श के बिना परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया। इससे वकील उम्मीदवारों को नुकसान होगा, क्योंकि वे कानून विषय में बेहतर ज्ञान रखते हैं लेकिन सामान्य ज्ञान की अपेक्षाकृत कम तैयारी होती है।