कर्नल हमला मामला: चंडीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता की जांच CBI को सौंपने की याचिका पर हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख को तलब किया

Update: 2025-07-14 10:53 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख को तलब किया। यह SIT उस मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, जिसमें मार्च में पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पर कथित रूप से बर्बर हमला किया गया था। यह याचिका निष्पक्ष जांच में विफलता का आरोप लगाते हुए CBI को जांच सौंपने की मांग करते हुए दायर की गई थी।

नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात को पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके हथियारबंद अधीनस्थों ने बिना किसी उकसावे के उन पर और उनके बेटे पर पंजाब में हमला किया।

जस्टिस राजेश भारद्वाज ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

अप्रैल में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ हमला मामले की जांच करने और चार महीने के भीतर जाँच पूरी करने का निर्देश दिया था।

पिछली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक सैन्य अधिकारी पर हमले में कथित रूप से शामिल पंजाब पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी में देरी के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की थी।

बाद में न्यायालय ने आदेश दिया कि यह सुनिश्चित करते हुए जांच का नेतृत्व एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाए कि पंजाब कैडर का कोई भी अधिकारी इसमें शामिल न हो।

हाल ही में हाईकोर्ट ने इसे एक भयावह, दिल दहला देने वाली घटना बताते हुए मामले में आरोपी पंजाब पुलिस कर्मियों की अग्रिम ज़मानत खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 23 मई को आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार करने या जांच को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वकील ने आरोप लगाया कि यूटी पुलिस आरोपियों, जो पुलिस अधिकारी हैं, उसको बचा रही है और इसमें सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

यूटी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि समन्वय पीठ ने उन्हें जांच पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया, जो अगस्त के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। पीठ ने जांच में प्रगति न होने पर नाखुशी जताई और केंद्र शासित प्रदेश के वकील को पुलिस फाइल दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए न्यायालय ने विशेष जांच दल (SIT) प्रमुख को पुलिस फाइलों के साथ न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: कर्नल पुष्पेंद्र बाथ बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

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