पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP MLA जसवंत सिंह को जमानत दी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह को जमानत दी। सिंह पंजाब के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें नवंबर 2023 में ED ने गिरफ्तार किया था।
जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने सिंह को जमानत दी।
जसवंत सिंह पर कथित तौर पर TCL नामक कंपनी का निदेशक और गारंटर होने के कारण PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसने 46 करोड़ रुपये से अधिक की लोन सुविधाएं प्राप्त की थीं।
कथित तौर पर यह राशि लोन सुविधाएं देने की शर्तों के विपरीत अन्य कंपनियों में डायवर्ट की गई। बताया जाता कि 3.12 करोड़ रुपए की राशि आप नेता के निजी खाते में डायवर्ट की गई।
TCL के अकाउंट को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 09.02.2018 को धोखाधड़ी घोषित किया गया। मामले की सूचना आरबीआई को दी गई। याचिकाकर्ता को कई मौकों पर जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया गया लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। सिंह को नवंबर 2023 में ED ने गिरफ्तार किया।
मई में हाईकोर्ट ने मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका खारिज की थी।
पीठ ने कहा था कि गिरफ्तारी के लिखित आधार उन्हें सौंपे गए थे, जैसा कि उनके हस्ताक्षरों से पता चलता है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि पीएमएलए की धारा 19(1) का पर्याप्त अनुपालन हुआ।