क्या आंशिक समझौता एफआईआर रद्द करने का आधार हो सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा
यह देखते हुए कि इस मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आंशिक समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने का मामला बड़ी पीठ को भेजा।
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने हाइकोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:-
(i) क्य अन्य सह-अभियुक्तों के मुकदमे पर एफआईआर आंशिक रूप से रद्द करने से जुड़े नतीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आंशिक समझौता अभी भी एफआईआर रद्द करने का आधार बन सकता है, केवल कुछ आरोपियों के मामले में?
(ii) क्या आंशिक समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही आंशिक रूप से रद्द करने से पीड़ित की स्थिति हितधारक से बढ़कर आपराधिक न्याय प्रणाली के चालक की हो जाएगी?
न्यायालय कानून के सामान्य प्रश्न पर आधारित याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आंशिक समझौतों के आधार पर एफआईआर आंशिक रूप से रद्द करने की मांग की गई।
मामले में सिनीयर वकील ने तर्क दिया कि एक बार संबंधित शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के साथ समझौता कर लिया है, इसलिए उसके लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन के मामले का समर्थन करने का कोई अवसर नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की कार्यवाही करना न्यायालय के कीमती समय की बर्बादी होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम होगी।
एमिकस क्यूरी पी.एस. मामले में अहलूवालिया ने दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता के पूरे ढांचे में यानी धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के चरण से लेकर धारा 320 के तहत अपराध के शमन के चरण तक पूरा जोर अपराध पर दिया गया, न कि "अपराधी पर। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता में असंख्य अपराध और उनकी सजाएं शामिल हैं, इसलिए आंशिक समझौते के आधार पर केवल कुछ आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से शेष आरोपियों पर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे।
एमिकस क्यूरी ने आगे बताया कि ऐसी स्थिति में जहां मुख्य आरोपी, जिस पर आईपीसी की धारा 326 के तहत अपराध करने का आरोप है और सह-आरोपी को आईपीसी की धारा 34 के आधार पर आरोपी बनाया गया, उनके बीच समझौता हो जाता है, अगर मुख्य आरोपी को केवल उसके संबंध में आंशिक समझौते के आधार पर दोषमुक्त कर दिया जाता है तो शेष आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाना असंभव हो जाएगा।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि कानून पीड़ित की भागीदारी को केवल हितधारक के रूप में मान्यता देता है। हालांकि, पीड़ित/शिकायतकर्ता की इच्छा पर आपराधिक कार्यवाही को आंशिक रूप से रद्द करने की अनुमति देने से उसकी स्थिति आपराधिक न्याय प्रणाली के चालक की हो जाएगी, जिसे वास्तव में दंड प्रक्रिया संहिता का अंतर्निहित उद्देश्य नहीं माना जा सकता है।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने उन मामलों की जांच की, जिनमें हाइकोर्ट की समन्वय पीठ ने आंशिक समझौते के आधार पर एफआईआर आंशिक रूप से रद्द करने की अनुमति दी।
यह कहा गया,
"आंशिक समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही आंशिक रूप से रद्द करने के मुद्दे को नियंत्रित करने वाले कोई स्पष्ट दिशानिर्देश/अनुपात निर्णय/कानूनी मिसाल नहीं हैं। साथ ही इस तथ्य के साथ कि इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा परस्पर विरोधी विचार अपनाए गए हैं, पीठ ने कहा कि इसे बड़ी पीठ को संदर्भित करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।”
केस टाइटल- राकेश दास बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।