[Snake Venom Case] यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ता की सुरक्षा याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

Update: 2024-03-21 11:14 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दायर सुरक्षा याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उक्त कार्यकर्ता ने ही यादव का वायरल वीडियो रिकॉर्ड किया था और उनके खिलाफ सांप के जहर को ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी।

यादव को हाल ही में रेव पार्टियों में सांप का जहर खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, (Wildlife Protection Act, 1972) और आईपीसी की 284, और 289 और NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने हरियाणा सरकार डीजीपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए मामले को 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया।

सौरभ गुप्ता और उनके भाई गौरव गुप्ता ने यूट्यूबर और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया। कहा गया कि याचिकाकर्ता पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने यादव का वायरल वीडियो रिकॉर्ड किया और रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब से उन्होंने मामला दर्ज कराया, तब से उन्हें एल्विश और उसके सहयोगियों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, जिसमें उनकी शिकायत वापस लेने की मांग की जा रही है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा,

"याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी (एलविश यादव) और उनके हमलावरों से अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनके उच्च राजनीतिक और पुलिस संबंध हैं।"

परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं ने अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की, जो कथित तौर पर यादव और उनके सहयोगियों के हाथों खतरे में है।

केस टाइटल- सौरभ गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

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