नयागांव में खुले मैनहोलों की मरम्मत में लापरवाही पर सख्त हाईकोर्ट, कहा- आदेश का पालन न हुआ तो लगेगा भारी जुर्माना
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से सटे पंजाब सरकार के अधीन नयागांव इलाके में खुले व टूटे हुए मैनहोलों की मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद ने आदेशों का पालन नहीं किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा,
“कितना इंतज़ार करेंगे अब हम आप पर भारी कॉस्ट (जुर्माना) डालेंगे।”
कोर्ट ने याद दिलाया कि 28 मई को ही नगर परिषद को आदेश दिए गए थे कि नयागांव क्षेत्र में खुले और टूटे हुए मैनहोलों की उचित मरम्मत की जाए। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाल ही में हुई भारी बारिश और जलभराव के कारण काम पूरा नहीं हो सका।
इस पर बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जुलाई में दाखिल की गई तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि आदेशों का पालन नहीं हुआ। तस्वीरों में कई मैनहोल बिना ढक्कन के या क्षतिग्रस्त हालत में नज़र आ रहे हैं।
जजों ने कहा,
“ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी हाईकोर्ट को हल्के में ले रहा है। यह स्थिति अदालत को मजबूर कर रही है कि वह नगर निगम के कार्य खुद करे।”
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 सितंबर को क्षेत्र में मैनहोलों की वर्तमान स्थिति का विवरण दाखिल किया जाए। यदि रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई या काम अधूरा रहा तो अदालत अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाएगी।
टाइटल: अनिल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य