नर्सिंग स्टाफ की कमी : PGIMER चंडीगढ़ ने 62% रिक्तियों वाली खबर को बताया गलत, हाईकोर्ट ने मांगे भर्ती नियम
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4 जुलाई) को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की भर्ती से जुड़े नियम दाखिल करने के निर्देश दिए।
अदालत ने यह निर्देश उस स्वत: संज्ञान मामले में दिए, जिसे अदालत ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 17.06.2025 को प्रकाशित खबर के आधार पर शुरू किया था। खबर में मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा का हवाला देते हुए अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की भारी कमी की बात कही गई थी।
अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में अस्पताल परिचारकों की भारी कमी है और 62% स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।
सुनवाई के दौरान PGIMER की ओर से सीनियर सरकारी वकील अमित झांजी ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश की और कहा कि अखबार में 62% पद रिक्त होने का दावा सही नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ पद इसलिए खाली हैं क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके।
अदालत ने कहा,
“PGIMER की ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर रिक्तियां रहने के पीछे कुछ वैध कारण हैं।”
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की और कहा,
“उत्तरदाता-PGIMER सभी उपरोक्त पदों से संबंधित भर्ती नियम दाखिल करें।”
टाइटल: Court on its own motion v. PGIMER, Chandigarh through its Director, Chandigarh