पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द होने तक हड़ताल के आह्वान पर कहा

Update: 2024-07-04 12:30 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द होने तक कार्य स्थगित करने का आह्वान प्रथम दृष्टया अवमानना ​​का मामला है।

मलिक, जिन्होंने आज अपना कार्यभार बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष को सौंप दिया ने कथित तौर पर 01 जुलाई को न्यायालय परिसर में वकील के साथ मारपीट की। उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि मलिक ने बाद में एफआईआर रद्द होने तक कार्य स्थगित करने का आह्वान करते हुए एक व्हाट्सएप मैसेज किया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस विकास बहल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून बनाया गया है कि बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा हड़ताल का आह्वान करना अवैध होगा।

इस प्रकार न्यायालय ने कहा,

"हमारा यह मानना ​​है कि प्रतिवादी नंबर 2 (विकास मलिक) और उसके द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 3 (एफआईआर में शिकायतकर्ता) पर हमला करना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है और प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 2 (सी) के तहत आपराधिक अवमानना ​​का मामला बनता है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के दौरान पक्षपात करता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है और किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है, वह उत्तरदायी होगा।"

न्यायालय ने बार काउंसिल को कुछ महिला एडवोकेट द्वारा मलिक के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने का भी निर्देश दिया।

खंडपीठ ने कहा,

"हमारे संज्ञान में लाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 (विकास मलिक) के खिलाफ महिला अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं।"

परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय, जो इन शिकायतों को प्राप्त कर रहा है, को निर्देश दिया जाता है कि वह इन शिकायतों की कॉपी बार काउंसिल को उपलब्ध कराए, ताकि इन आरोपों की भी जांच की जा सके और तदनुसार कार्यवाही की जा सके। प्रथम पीठ होने के नाते, इस संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा करना इस न्यायालय का परम कर्तव्य है, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्पष्ट रूप से कम किया गया है, जो आज भी उपस्थित होने के लिए आगे नहीं आया है हालांकि वह अच्छी तरह से जानता है कि कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

ये टिप्पणियां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट केअधिवक्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं जिसमें आरोप लगाया गया है कि मलिक और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव स्वर्ण सिंह तिवाना ने एसोसिएशन के धन का दुरुपयोग और गबन किया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अप्रैल में एक आम सभा की बैठक के दौरान दोनों पदाधिकारियों को हटाने का आदेश दिया गया था। इसमें कहा गया है कि जब महिला अधिवक्ताओं ने मलिक से उपराष्ट्रपति को कार्यालय का कार्यभार संभालने देने के लिए कहा, तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

तत्कालीन सुनवाई में न्यायालय ने पाया कि मलिक और तिवाना को भेजे गए सम्मन इनकार की रिपोर्ट के साथ वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि वे पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सचिव नहीं हैं।

इसने आगे उन आरोपों पर गौर किया कि मलिक ने जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक पर हमला किया और बीएनएस की धारा 191 (2), 190, 126 (2), 115 (2), 351 (2) और 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

न्यायालय ने कहा,

"इस मामले की निगरानी चंडीगढ़ के सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि एफआईआर को पढ़ने से कुछ अन्य अपराध सामने आएंगे जिनका उल्लेख नहीं किया गया है।"

इसने कथित पीड़ित की मेडिको लीगल रिपोर्ट पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

गबन के आरोपों के संबंध में न्यायालय ने नोट किया कि राज्य बार काउंसिल की ओर से दायर संक्षिप्त उत्तर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायत विचाराधीन है और काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शिकायत के साथ आगे बढ़ रही है।

एफआईआर रद्द होने तक काम स्थगित करने के कथित व्हाट्सएप मैसेज पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा,

"अपने निजी हितों को आगे बढ़ाते हुए, प्रतिवादी नंबर 2 ने काम स्थगित करने के लिए आम सभा की बैठक बुलाने का असफल प्रयास किया है जिसका हालांकि बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ही विरोध किया।"

इस मामले को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए, न्यायालय ने कहा, यदि मलिक सहयोग नहीं करते हैं, तो बार काउंसिल के लिए संस्था की पवित्रता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना खुला है।

केस टाइटल- अंजलि कुकर और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल अपने अध्यक्ष और अन्य के माध्यम से

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