पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्थायी लोक अदालत के लिए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम की मांग को लेकर दायर याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Update: 2024-05-28 10:51 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Legal Services Authorities Act 1987) के तहत कार्यरत सभी स्थायी लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र, पंजाब, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्राधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस अमन चौधरी ने केंद्र सरकार और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (पीएसएलएसए), हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएसएलएसए), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया।

पेशे से एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा, विवेक तिवारी और कार्तिक कौशल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कोई ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है जिससे वादी या अधिवक्ता देश भर में स्थायी लोक अदालत (PLA) में दैनिक वाद सूची, न्यायालय के आदेश, कैविएट सर्च या अन्य केस की जानकारी प्राप्त कर सकें।

Tags:    

Similar News