अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए 5 साल की सीमा उस तारीख से शुरू होती है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है: पटना हाईकोर्ट

Update: 2024-11-29 06:23 GMT

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस पीबी बंजंथरी और जस्टिस बीपीडी सिंह की खंडपीठ ने उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली जिसमें कांस्टेबल के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदन निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के भीतर अधिकारियों के समक्ष दायर नहीं किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद नियुक्ति के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उसकी मृत्यु से छह महीने पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यह माना गया कि बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के आदेश की तिथि से पांच वर्ष की अवधि पर विचार किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने निर्णय में पाया कि चूंकि अपीलकर्ता के पिता को 08.12.2004 को बर्खास्त कर दिया गया था और 09.12.2005 को उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए मृतक की पत्नी और अपीलकर्ता दोनों ही बर्खास्तगी आदेश के लागू रहने के कारण पांच वर्ष के भीतर अनुकंपा नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते थे।

न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस निर्णय की आलोचना की जिसमें आवेदन को खारिज करने से पहले इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया था। न्यायालय ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका दायर करने का कारण बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने की तिथि अर्थात 26.04.2011 को उत्पन्न हुआ था और अपीलकर्ता और उसकी माँ उससे पहले न्यायालय में नहीं आ सकते थे।

अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने की समय अवधि से संबंधित तकनीकी पहलुओं को खारिज करते हुए और यह देखते हुए कि अपीलकर्ता 26.04.2011 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी को अपीलकर्ता की शिकायत की नए सिरे से जांच करने और तीन महीने की अवधि के भीतर एक विस्तृत आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः सनी कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य

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