सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 के अनुसार Adultery को असंवैधानिक क्यों ठहराया था?

Update: 2024-03-27 03:30 GMT

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 को रद्द कर दिया था, जो व्यभिचार के आपराधिक अपराध से संबंधित थी। यह निर्णय, इटली में रहने वाले एक भारतीय नागरिक जोसेफ शाइन द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की धारा 497 और धारा 198 (2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने सर्वसम्मति से माना कि ये प्रावधान पुराने, मनमाने हैं और व्यक्तियों की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं।

पृष्ठभूमि

आईपीसी की धारा 497 में व्यभिचार को अपराध माना गया लेकिन केवल पुरुषों को दंडित किया गया, जबकि महिलाओं को कानून के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। इसके अतिरिक्त, केवल पति ही अपनी पत्नियों के खिलाफ व्यभिचार के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे अपराध के प्रति लिंग-पक्षपाती दृष्टिकोण बनता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे प्रकृति में पितृसत्तात्मक और मनमाने हैं (Paternalistic and arbitrary in nature)।

बहस

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 497 भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह व्यभिचार के लिए पुरुषों को दंडित करती है लेकिन महिलाओं को जवाबदेह नहीं ठहराती है। यह तर्क दिया गया कि वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंधों को अपराध घोषित करके अनुच्छेद 21 में निहित यौन स्वायत्तता और निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया था। हालाँकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विवाह संस्था की रक्षा और सामाजिक नैतिकता बनाए रखने के लिए व्यभिचार को अपराध घोषित करना आवश्यक था।

न्यायालय का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार करके और लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखकर समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि निजता के अधिकार में यौन स्वायत्तता और व्यक्तियों के निजी जीवन में अतिक्रमण करने वाले व्यभिचार को अपराध घोषित करना शामिल है।

मुख्य तर्क

पुरातनवाद और लिंग पूर्वाग्रह: न्यायालय ने धारा 497 को पुरातन और लिंग-पक्षपाती (Archaic and gender-biased ) बताते हुए इसकी आलोचना की, क्योंकि यह महिलाओं को उनके पति या पत्नी की संपत्ति के रूप में मानता था और उन्हें यौन मामलों में एजेंसी से वंचित करता था।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: व्यभिचार को अपराध घोषित करके, कानून व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, पसंद की स्वतंत्रता और गोपनीयता शामिल है।

स्वायत्तता और गोपनीयता: गोपनीयता के अधिकार को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने अंतरंग संबंधों के संबंध में विकल्प चुनने की स्वायत्तता है।

फैसले के निहितार्थ

इस फैसले का वैवाहिक संबंधों में व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता अधिकारों की समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह व्यक्तियों की पसंद और गरिमा की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत अंतरंगता के मामलों से संबंधित। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समकालीन धारणाओं के अनुरूप, संवैधानिक सिद्धांतों की प्रगतिशील व्याख्या को दर्शाता है।

आईपीसी की धारा 497 को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। अंतरंग संबंधों में स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता के महत्व को पहचानकर, न्यायालय ने बदलते समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह ऐतिहासिक निर्णय एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत कानूनी ढांचे का मार्ग प्रशस्त करता है जो लिंग या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के अधिकारों और विकल्पों का सम्मान करता है।

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